नवसृजित एवं क्रमोन्नत 16 तहसीलों तथा उप-तहसीलों के
तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को पंजीयन के अधिकार
जयपुर, 8 अगस्त। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 16 विभिन्न नवसृजित एवं क्रमोन्नत तहसीलों तथा उप-तहसीलों को उप-जिला घोषित करते हुए उनमें नियुक्त तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को पंजीयन के अधिकार प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही इसके लिए अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इस प्रस्ताव को मंजूरी से इन क्षेत्रों के आमजन को दस्तावेजों के पंजीयन में सुविधा होगी।
नवसृजित तहसील अरथूना (बांसवाड़ा), रायपुर (झालावाड़), सेखाला (जोधपुर) तथा उप-तहसील से क्रमोन्नत तहसील उच्चैन (भरतपुर), पावटा (जयपुर), डग (झालावाड़), कानोड़ (उदयपुर), देलवाड़ा (राजसमन्द) एवं नवसृजित उप-तहसील कनेरा (चित्तौड़गढ़), खेजरोली (जयपुर), सांकड़ा (जैसलमेर), कुड़ी भगतासनी (जोधपुर), मंडरेला (झुंझुनूं), राहूवास एवं भाण्डारेज (दौसा) तथा खेरली मंडी (अलवर) के तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को पंजीयन का अधिकार प्रदान किया जाएगा।
प्रस्ताव के अनुसार चैमूं तहसील की उप-तहसील गोविन्दगढ़ एवं नव-सृजित उप-तहसील खेजरोली में पंजीकृत होने वाले दस्तावेजों के पंजीयन की सुविधा उप-पंजीयक, चैमूं के कार्यालय में भी प्रदान की जाएगी, लेकिन गोविन्दगढ़ एवं खेजरोली उप-तहसील के नायब तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्र के दस्तावेजों का पंजीयन करने के लिए सक्षम होंगे।