नगर निगम आयुक्त डॉ. गरिमा मित्तल ने बताया है, कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा सरकार द्वारा गत 13 मई को एकमुश्त निपटान योजना समाधान

Sorry, this news is not available in your requested language. Please see here.

फरीदाबाद, 21 मई,2021 विकास के तहत फरीदाबाद नगर निगम की सीमा में स्थित भूमि उपयोग परिवर्तन सीएलयू के मामले में देय बहरया विकास शुल्क ईडीसी ब्याज सहित भुगतान हेतु राहत प्रदान करते हुए एकमुश्त निपटान योजना को आगामी 15 जुलाई 2021 तक लागू किया गया है। इस योजना के तहत भूमि मालिक जिन्होंने भूमि उपयोग परिवर्तन करवाने पश्चात देय बाह्रया विकास शुल्क ईडीसी ब्याज सहित राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया है। उन्हें एक और अवसर प्रदान करते हुए यह मौका दिया गया है कि यदि भूमि मालिक अपना बकाया 100 प्रतिशत देय बाह्रया विकास शुल्क व 25 प्रतिशत संचित ब्याज पैनल इंटरेस्ट सहित इस योजना के प्रकाशन के 6 माह के अंदर भुगतान करते हैं तो बाकी 75 प्रतिशत संचित ब्याज पैनल इंटरेस्ट सहित माफ कर दिया जाएगा। डॉ. गरिमा मित्तल ने बताया कि यदि भूमि मालिक अपना बकाया 50 प्रतिशत देय बाह्रया विकास शुल्क ईडीसी व 50 प्रतिशत संचित ब्याज पेनल इंटरेस्ट सहित माफ कर दिया जाएगा यदि वह बकाया 50 प्रतिशत देय बाह्रया विकास शुल्क ईडीसी का भुगतान चार अर्धवार्षिक किस्तों में करना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा तथा यदि वह तय समय पर बकाया किस्त ब्याज सहित नहीं चुका पाते हैं तो उनसे अतिरिक्त 2 प्रतिशत ब्याज डिफॉल्ट अवधि के लिए लिया जाएगा प्रथम 6 माह का आरंभ 50 प्रतिशत देय बाह्रया विकास शुल्क ईडीसी व 50 प्रतिशत संचित ब्याज पैनल इंटरेस्ट सहित भुगतान की प्रथम किस्त की तिथि से प्रारंभ होगा। उन्होंने बताया कि यदि भूमि मालिक अपने देय बाह्रया विकास शुल्क ईडीसी ब्याज सहित का भुगतान इस योजना के तहत दो वर्ष की अवधि के अंदर नहीं करते हैं। तो 50 प्रतिशत देय बाह्रया विकास शुल्क ईडीसी वह 50 प्रतिशत संचित ब्याज पेनल इंटरेस्ट सहित का लाभ उन्हें नहीं प्रदान किया जाएगा तथा उन्हें पूर्व में देय बाह्रया विकास शुल्क ईडीसी ब्याज सहित का भुगतान करना होगा। नगर निगम आयुक्त डॉ. गरिमा मित्तल ने संबंधित लाभार्थियों से अनुरोध किया है। कि सभी भूमि मालिक जिन्होंने भूमि उपयोग परिवर्तन सीएलयू हेतु इस निगम में आवेदन किए है, वे शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा सरकार द्वारा घोषित योजना समाधान से विकास का लाभ लेते हुए अपने बकाया देय बाह्रया विकास शुल्क ईडीसी का भुगतान करें यह योजना आगामी 15 जुलाई 2021 तक ही मान्य होगी।

Spread the love