अम्बाला जिला में सरकार के निर्देशानुसार आगामी 17 मई सुबह 5 बजे तक महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत सम्पूर्ण लॉकडाउन गया है:

अम्बाला, 11 मई,2021 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं डी.सी. अशोक कुमार ने कहा कि इस निरन्तर साप्ताहिक लॉकडाउन को प्रभावी रूप से क्रियांवित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर पुलिस अधिकारी टीम के साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं जो अपने अधिकार क्षेत्र में जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाएंगे।
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं डीसी अशोक कुमार ने जारी आदेशों के तहत बताया कि पहले की तरह लॉकडाउन में दुकानों के लिये लेफ्ट-राईट का सिस्टम बनाया गया है तथा पहले की तरह निर्धारित मापदड़ों के तहत दुकानो के खुलने व बंद होने का समय भी पहले की तरह ही रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस लाकडाउन में कुछ नए नियम भी जोड़े गए है जिनके तहत शादी समारोह या अन्य कोई समारोह बैक्विट हॉल में नहीं होगा, घर में ही 11 व्यक्ति इस समारोह को कर सकेगें और इसके लिए सम्बधिंत क्षेत्र के लोगों को एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। संस्कार में भी 11 लोग ही शामिल हो सकेगें।
उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान निर्धारित मापदण्डों के तहत लेफ्ट व राईट साइड खुलने के आदेश जारी किये गये हंै। आदेशों के अनुसार लैफट साईड की दुकानें सप्ताह में मंगलवार, वीरवार, शनिवार को खुलेंगी जबकि राईट साइड की दुकानें सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार के दिन खुलेंगी।

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