जयपुर, 21 जुलाई । संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा कार्यालय उपखंड अधिकारी बूंदी के निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के संबंध में निरीक्षण के उपरांत बुधवार देर रात कार्मिक विभाग ने एक आदेश जारी कर उपखंड अधिकारी श्री कैलाश चंद गुर्जर को निलंबित कर दिया।
कार्मिक विभाग के उपसचिव श्री शंकर लाल रहेजा ने बताया कि संभागीय आयुक्त कोटा के द्वारा निरीक्षण के दौरान उपखण्ड अधिकारी, बूंदी के न्यायालय में विचाराधीन एवं राज्य सरकार के विरुद्घ निस्तारित राजस्व प्रकरणों का अवलोकन किया गया। साथ ही उपखण्ड कार्यालय स्तर पर विचाराधीन, निस्तारित संपरिवर्तन प्रकरणों में निर्णय न करने में न केवल प्रक्रियात्मक त्रुटि की है बल्कि कानूनी रूप से भी गलत तथ्यों के आधार पर निर्णय किया गया। साथ ही लंबित इंजराय प्रकरण, धारा 175 के प्रार्थना पत्र सीआरपीसी के लंबित प्रकरण, गैर खातेदारी से खातेदारी देने के प्रकरण, खाद्य सुरक्षा की अपीले संबंधी प्रकरणों में प्रभावी कार्यवाही नहीं की है, जिससे जनता को मिलने वाले अनुतोष में विलम्ब हुआ है।
अत: उक्त कृत्यों के लिए उपखण्ड अधिकारी श्री कैलाश चंद गुर्जर, आर.ए.एस. के विरुद्घ राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियम 1958 के नियम-16 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही संभागीय आयुक्त, कोटा द्वारा प्रस्तावित की गयी तथा उक्त क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर नियम व निर्देशों के विरुद्घ निर्णय पारित करने के प्रकरणों के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही करते हुए कार्मिक विभाग द्वारा श्री कैलाश चंद गुर्जर को निलंबित किया गया।