जून 17; कर्मचारी राज्य बीमा निगम (एसिक) द्वारा कोविड -19 के कारण जिन बीमाकृत व्यक्तियों की मृत्यु हुई है , उनके आश्रितों को राहत प्रदान की जा रही है ।
यह योजना दिनांक 24.03.2020 से 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है । क.रा.बी. अधिनियम , 1948 की धारा 2 ( 9 ) के अंतर्गत जो बीमाकृत व्यक्ति कर्मचारी थे तथा जिनकी कोविड -19 रोग के कारण मृत्यु हुई , उनके आश्रित निम्न शर्तों के पूरा होने पर योजना का अंतर्गत राहत के लिए पात्र हैं 1. मृतक बीमाकृत व्यक्ति क.रा.बी. निगम के ऑनलाइन पोर्टल पर कोविड -19 रोग के निदान की तिथि से कम से कम 3 माह पूर्व पंजीकृत होना चाहिए । 2. मृतक बीमाकृत व्यक्ति कोविड -19 रोग के निदान के समय बीमा – योग्य रोजगार में होना चाहिए तथा रोग के निदान से ठीक पहले अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के दौरान उसके लिए कम से कम 70 दिन के अंशदान का भुगतान / देय होना चाहिए । मृतक बीमाकृत व्यक्ति के पात्र आश्रितों को बीमाकृत के औसत वेतन की 90 % दर से प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा तथा इसका भुगतान सीधा उनके बैंक खाते में किया जाएगा । योजना के अंतर्गत राहत की न्यूनतम राशि Rs.1800 / प्रतिमाह है । योजना के अंतर्गत राहत हेतु दावा , कोविड -19 की पॉज़िटिव रिपोर्ट तथा बीमाकृत व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति सहित किसी भी निकटतम क.रा.बी. निगम के शाखा कार्यालय में किया जा सकता है । दावा प्रस्तुत करने के 15 दिन के भीतर निपटान कर दिया जाएगा । कोविड -19 रोग से ग्रस्त बीमाकृत व्यक्ति क.रा.बी. अधिनियम , 1948 औसत दैनिक वेतन के 70 % की दैनिक दर से चिकित्सक द्वारा प्रमाणित बीमारी के कारण कार्य से अनुपस्थिति की अवस्था में बीमारी हितलाभ प्राप्त कर सकता है । बीमारी हितलाभ 01 वर्ष की अवधि में अधिकतम 91 दिन के लिए लिया जा सकता है तथा बीमारी हितलाभ प्राप्त करने के लिए बीमाकृत व्यक्ति का संबंधित अंशदान अवधि में न्यूनतम 78 दिन का अंशदान भुगतान किया होन
यह योजना दिनांक 24.03.2020 से 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है । क.रा.बी. अधिनियम , 1948 की धारा 2 ( 9 ) के अंतर्गत जो बीमाकृत व्यक्ति कर्मचारी थे तथा जिनकी कोविड -19 रोग के कारण मृत्यु हुई , उनके आश्रित निम्न शर्तों के पूरा होने पर योजना का अंतर्गत राहत के लिए पात्र हैं 1. मृतक बीमाकृत व्यक्ति क.रा.बी. निगम के ऑनलाइन पोर्टल पर कोविड -19 रोग के निदान की तिथि से कम से कम 3 माह पूर्व पंजीकृत होना चाहिए । 2. मृतक बीमाकृत व्यक्ति कोविड -19 रोग के निदान के समय बीमा – योग्य रोजगार में होना चाहिए तथा रोग के निदान से ठीक पहले अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के दौरान उसके लिए कम से कम 70 दिन के अंशदान का भुगतान / देय होना चाहिए । मृतक बीमाकृत व्यक्ति के पात्र आश्रितों को बीमाकृत के औसत वेतन की 90 % दर से प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा तथा इसका भुगतान सीधा उनके बैंक खाते में किया जाएगा । योजना के अंतर्गत राहत की न्यूनतम राशि Rs.1800 / प्रतिमाह है । योजना के अंतर्गत राहत हेतु दावा , कोविड -19 की पॉज़िटिव रिपोर्ट तथा बीमाकृत व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति सहित किसी भी निकटतम क.रा.बी. निगम के शाखा कार्यालय में किया जा सकता है । दावा प्रस्तुत करने के 15 दिन के भीतर निपटान कर दिया जाएगा । कोविड -19 रोग से ग्रस्त बीमाकृत व्यक्ति क.रा.बी. अधिनियम , 1948 औसत दैनिक वेतन के 70 % की दैनिक दर से चिकित्सक द्वारा प्रमाणित बीमारी के कारण कार्य से अनुपस्थिति की अवस्था में बीमारी हितलाभ प्राप्त कर सकता है । बीमारी हितलाभ 01 वर्ष की अवधि में अधिकतम 91 दिन के लिए लिया जा सकता है तथा बीमारी हितलाभ प्राप्त करने के लिए बीमाकृत व्यक्ति का संबंधित अंशदान अवधि में न्यूनतम 78 दिन का अंशदान भुगतान किया होन