जिला बाल कल्याण परिषद करेगी संरक्षण
चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दे सकते हैं सूचना
झज्जर, 09 मई,2021
जिला बाल कल्याण परिषद कोरोना काल में जरूरतमंद बच्चों का सहारा बनते हुए उन्हें हर संभव सहयोग देगी। यह जानकारी उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला बाल कल्याण परिषद झज्जर श्री जितेंद्र कुमार ने कही। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के तत्वावधान में जिला इकाई नियमानुसार कार्य करेगी।
परिषद के चेयरमैन एवं डीसी श्री जितेंद्र कुमार ने बताया कि परिषद की ओर से बच्चों की कल्याणकारी विभिन्न गतिविधियां संचालित होती हैं। कोरोना काल में बेसहारा बच्चों का सहारा परिषद बनने जा रही है। आपदा के इस दौर में जिन बच्चों के माता-पिता कोरोना की भेंट चढ़े तो परिषद उन बच्चों की पालक बनते हुए सहयोग करेगी। इस बारे में कोई भी जानकारी चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल कर दी जा सकती है।
जिला बाल कल्याण अधिकारी श्री ओमप्रकाश ने बताया कि किसी भी बच्चे के भविष्य को नहीं होने दिया जाएगा अंधकारमय, परिषद करेगी बेसहारा बच्चों के जीवन में उजाला। कोविड-19 महामारी का संकट सभी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करने वाला है। कोई भी वर्ग महामारी के कहर से अछूता नहीं है। महामारी ने परिवारों के परिवार को लील लिया है। ऐसे भी कई परिवार हैं, जिसमें बच्चों का पालनकर्ता ही कोई नहीं बचा है। ऐसे में बेसहारा बच्चों का भविष्य अंधकार में जाने का खतरा पैदा हो सकता है। इसी खतरे को देखते हुए बाल कल्याण के क्षेत्र में पिछले कई दशकों से लगातार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद बेसहारा बच्चों के जीवन में उजाले की नई किरण लेकर आई है। परिषद के मानद महासचिव श्री प्रवीण अत्री की सोच को बताते हुए जिला बाल कल्याण अधिकारी ने कहा है कि परिषद की यह घोषणा संकट के उस समय में आई है। जब अपनों को खो चुके बच्चों के जीवन पर अंधकार का खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा चलाए जा रहे होम्स में बच्चों के पालन पोषण की पूरी व्यवस्था हैं। उन्होंने कहा कि परिषद द्वारा चलाए जा रहे होम बच्चों का एक परिवार हैं। जहां बच्चों को सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिन बच्चों के अभिभावक इस दुनिया में नहीं हैं उनके जानकार बच्चों के पालन पोषण के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर और नजदीकी जिला बाल कल्याण परिषद द्वारा संचालित बाल भवनों में संपर्क स्थापित कर सूचना दे सकते हैं। सूचना उपरांत कानूनी कार्यवाही पूरी कर ऐसे बच्चों को परिषद सहारा प्रदान करते हुए उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी का वहन करेगी।
उन्होंने बताया कि बेसहारा बच्चे को बिना कानूनी कार्यवाही पूरी किए गोद लेना या देना पूरी तरह गैरकानूनी है। बेसहारा बच्चे को गोद देना या लेना कानूनी प्रक्रिया के तहत आता है। जोकि केंद्र सरकार की एजेंसी केंद्रीय दत्तक ग्रहण एजेंसी कारा की देखरेख में होता है। बच्चा गोद लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और उसके लिए कारा की साइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही बच्चा गोद दिया जाता है।