दवाओं, सैनीटाईजऱ और मास्क की नकली किल्लत और अधिक कीमतें वसूलने पर लगाई जायेगी रोक: पन्नू
चंडीगढ़, 8 मार्च:
कोविड-19 के फैलने के मद्देनजऱ फूड और ड्रग्ज़ प्रबंधन, पंजाब के कमिश्नर श्री के एस पन्नू ने राज्य की समूह ज़ोनल लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ और ड्रग कंट्रोल अफसरों को निर्देश देते हुए लोगों को जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता को यकीनी बनाने के लिए कहा है। श्री पन्नू ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के संदिग्ध मरीज़ों की पहचान संबंधी प्रकाशित हो रही खबरों के मद्देनजऱ लोगों में यह अंदेशा है कि यह बीमारी अन्य स्थानों पर भी फैल सकती है।
पन्नू ने कहा कि ऐसी आशंकाओं के कारण कुछ दवाएँ और स्वास्थ्य सम्बन्धित ज़रूरी वस्तुएँ जैसे कि सैनीटाईजऱ और मास्क बहुत ज़्यादा माँग में हैं और माँग के बढऩे से, कुछ दवाएँ और ज़रूरी वस्तुओं की अस्थाई / नकली किल्लत होने की संभावना है। उक्त दवाओं और वस्तुओं की अस्थाई / नकली कमी का फ़ायदा उठाकर कुछ कैमिस्ट बहुत ज़्यादा कीमत वसूल सकते हैं या जमाखोरी कर सकते हैं।
उन्होंने ऐसी स्थिति से बचने के लिए अधिकारियों को अपने क्षेत्रों की कैमिस्ट ऐसोसिएशनों के साथ तालमेल करने और उनको ऐसे दुराचार में शामिल न होने की सलाह दी। उन्होंने भविष्य में कैमिस्टों की दुकानों में ज़रूरी दवाओं और स्वास्थ्य सम्बन्धी वस्तुओं की उपलब्धता को यकीनी बनाने के लिए भी कहा।
उन्होंने कहा कि काला बाजारी और जमाखोरी करने वाले कैमिस्टों के विरुद्ध ड्रग्ज़ प्राईसिज़ कंट्रोल ऑर्डर (डी.पी.सी.ओ.), 2013 की धारा के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।