हर विभाग के लिए नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी कर्मचारियों की सेहत पर नियमित निगरानी रखेंगे
चंडीगढ़, 5 मई:
पंजाब सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और तंदुरुस्ती को यकीनी बनाने के लिए कोविड -19 महामारी के दौरान सरकारी कार्यालयों का कामकाज सुरक्षित ढंग से चलाने सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश और प्रोटोकोल जारी किए गए हैं और कर्मचारियों की सेहत पर नियमित निगरानी रखने के लिए हरेक विभाग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए एक प्रवक्ता ने बताया कि यह निर्देश दिए गए हैं कि कर्मचारियों के दरमियान कम से कम दो मीटर की दूरी को यकीनी बनाते हुए कार्यालयों में बैठने की व्यवस्था की जाए। नोडल अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट कार्यालय के प्रमुख को देनी होगी।
कार्यालय आने वाले कर्मचारियों को ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने, ड्यूटी के बाद घर जाने, दोपहर के खाने और चाय पीने के लिए उनकी सुविधा के मुताबिक समय देना चाहिए, जिससे यह यकीनी बनाया जा सके कि कार्यालयों में भीड़ न हो और एक दूसरे से उपयुक्त दूरी बनाए रखने सम्बन्धी नियमों को बनाए रखा जाए।
वह कर्मचारी जो कोविड -19 से पॉजि़टिव पाए जाने के कारण या उनकी रिहायश कंटेनमैंट ज़ोन या बफर ज़ोन में होने के कारण कार्यालय नहीं जा सकते, को सिविल सर्विस रूल्ज की धाराओं के अनुसार अधिक से अधिक 30 दिन की क्वारंटाइन के लिए (छुट्टी) दी जाएगी। अगर कोई कर्मचारी फिर भी ऐसे कारणों जो उसके कंट्रोल से बाहर हैं के कारण क्वारंटाइन के 30 दिनों बाद भी कार्यालय उपस्थित नहीं हो सकता तो उसे साधारण (ऑरडेनरी) छुट्टी दी जाएगी।
कार्यालय का प्रमुख किसी भी विशेष दिन कार्यालय आने वाले सभी कर्मचारियों का संपूर्ण और उपयुक्त रिकॉर्ड रखेगा और भौतिक फाइलों का प्रयोग और भौतिक पत्र /नोटिस /मेमो के द्वारा सूचनाओं के संचार से परहेज़ किया जाए।
जहाँ तक हो सके सारा दफ़्तरी काम ई-ऑफिस, सरकारी ई-मेलों, टैलिफ़ोन, एस.एम.एस, वट्सऐप, पी.बी.जी.आर.ए.एम और अन्य इलैक्ट्रॉनिक माध्यम के ज़रिये किया जाना चाहिए और सभी सरकारी मीटिंगें जहाँ तक संभव हो वीडियो कॉन्फ््रेंस के द्वारा की जानी चाहीए हैं। बायोमैट्रिक अटैंडैंस सिस्टम (बी.ए.एस.) का प्रयोग आरज़ी तौर पर बंद रहेगी।
तेज़ बुख़ार से पीडि़त कर्मचारियों और आने वाले अन्य व्यक्तियों की स्क्रीनिंग के लिए कार्यालय के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर लगाए जाने चाहिएं। एडवायजऱी में कहा गया है कि कार्यालय में किसी कर्मचारी को तेज़ बुख़ार हो या कोविड -19 के लक्षण पाए जाते हैं तो उक्त कर्मचारी को अस्थाई तौर पर अलग कर देना चाहिए और तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए।
दफ़्तर के अंदर वाले स्थानों ख़ासकर प्रवेश द्वार और उच्च संपर्क वाली सतहों के नज़दीक हैंड सैनीटाईजिंग स्टेशन स्थापित किए जाने चाहिएं। स्टाफ के लिए दफ़्तर के प्रवेश द्वार पर अल्कोहल-आधारित सैनीटाईजऱ (कम से कम 70 प्रतिशत इथाइल अल्कोहल ) रखा जाना चाहिए, जिससे वह दफ़्तर अंदर दाखि़ल होने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह साफ़ कर लें।
एयर कंडीशनिंग सिस्टमज़ के प्रयोग के लिए, दिशा-निर्देश का हवाला नं: 3129(आर)-3136 (आर) तारीख़ 24 अप्रैल, 2020, सभी सरकारी दफ्तरों में लागू होंगे।
दफ़्तर की उपयुक्त साफ़-सफ़ाई को यकीनी बनाने के लिए यह निर्देश दिए गए हैं कि दफ़्तरी स्थानों और कान्फ््रेंस रूमों समेत अंदरूनी क्षेत्रों को हर शाम दफ़्तर के घंटों के बाद या प्रात:काल स्टाफ के आने से पहले साफ़ किया जाना चाहिए।
एडवायजऱी में कहा गया है कि एक दूसरों को मिलने या अलविदा कहते समय हाथ मिलाने या गले मिलने से परहेज़ किया जाये। कर्मचारियों को दफ़्तर में अनावश्यक घूमना नहीं चाहिए और उनको सिफऱ् उनकी निर्धारित जगह से काम करना चाहिए।
कर्मचारियों को अपने हाथों के साथ चेहरे, मुँह, नाक और आँखें को छूने से गुरेज़ करना चाहिए और अपने घरों के बाहर हर समय कपड़े के मास्क पहनकर निकलना चाहिए। मास्क को इस तरह पहनना चाहिए कि यह नाक के साथ-साथ मुँह को भी ढक़े। प्रयोग के बाद कपड़े के मास्क को रोज़ साबुन और पानी के साथ धोना चाहिए।
कर्मचारियों को चमड़े के पर्स और हैंडबैग का प्रयोग बंद करने की सलाह दी गई है। अगर ज़्यादा ही ज़रूरी हो तो वह कोई छोटा थैला ले सकते हैं और अपने घर वापस आने पर इस थैले को कीटाणु मुक्त किया जाए।
अगर कोई कर्मचारी बुख़ार या कोविड -19 के अन्य लक्षणों जैसे (खाँसी / छींक / साँस लेने में तकलीफ़) से पीडि़त है तो कर्मचारी को स्वैच्छा से दफ़्तर के प्रमुख को सूचित करे और उसे घर रहना चाहिए। कोविड -19 का समय पर पता लगाने और इलाज के लिए डॉक्टरी सलाह भी लेनी चाहिए।
जिन कर्मचारियों की रिहायश कंटेनमैंट या बफर ज़ोन में पड़ती है इस कारण वह दफ़्तर में उपस्थित नहीं हो सकते परन्तु उनको तुरंत दफ़्तर के प्रमुख को सूचित करना चाहिए।
यदि कोविड -19 से पीडि़त कोई कर्मचारी दफ़्तर में उपस्थित हुआ है तो दफ़्तर का प्रमुख उस कर्मचारी की दफ़्तर हाजिऱी के दौरान संपर्क में आए दूसरे कर्मचारियों सम्बन्धित विवरणों समेत तुरंत हेल्पलाइन नंबर 104 या स्टेट कंट्रोल रूम नंबर 01722920074 /08872090029 को सूचित करना चाहिए।