चार विभागों के कर्मचारियों को एक मास के सेवा विस्तार की घटनोत्तर स्वीकृति

चंडीगढ़, 5 अगस्त – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आकस्मिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए चार विभागों के 30 अप्रैल, 2021 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक मास की अवधि के लिए सेवा विस्तार देने से संबंधित एक प्रस्ताव को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
चार विभागों नामत: राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग (डीआरओ, तहसीलदार या उससे नीचे के पद के लिए), राज्य मेडिकल कॉलेज एवं राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय सहित चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और विकास एवं पंचायत विभाग (डीडीपीओ एवं बीडीपीओ के रैंक के लिए) के कर्मचारियों ने महामारी कोविड-19 के दौरान चिकित्सा सुविधाएं एवं आवश्यक वस्तुएं व उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में दिन-रात काम किया। अत: सेवा में विस्तार देने का यह निर्णय जनहित में लिया गया है।
हरियाणा सिविल सेवाएं (सामान्य) नियम, 2016 के नियम-143 और हरियाणा सरकार के कार्य नियमावली, 1977 में संलग्न अनुसूची-। की क्रम संख्या 17 के तहत विचारार्थ एवं घटनोत्तर स्वीकृति के प्रावधानों के अनुसार इन चारों विभागों के 30 अप्रैल, 2021 को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवा विस्तार प्रदान करने की स्वीकृति दी गई  है।

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