हिसार 10 मई,2021 सूचना उपरांत कानूनी कार्यवाही पूरी कर ऐसे बच्चों को परिषद सहारा प्रदान करते हुए उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी का वहन करेगी।
बेसहारा बच्चे को गोद देना या लेना गैरकानूनी
मानद महासचिव प्रवीण अत्री ने बताया कि बेसहारा बच्चे को बिना कानूनी कार्यवाही पूरी किए गोद लेना या देना पूरी तरह गैरकानूनी है। बेसहारा बच्चे को गोद देना या लेना कानूनी प्रक्रिया के तहत आता है। जोकि केंद्र सरकार की एजेंसी केंद्रीय दत्तक ग्रहण एजेंसी कारा की देखरेख में होता है। बच्चा गोद लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और उसके लिए कारा की साइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही बच्चा गोद दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों के अभिभावक कोविड-19 के चलते इस दुनिया में नहीं हैं।
ऐसे बच्चों की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 या नजदीकी बाल भवन में दी जा सकती है।