कैथल, 6 मई जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कत्याल के आदेशानुसार जिला जेल कैथल में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस जेल लोक अदालत की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दानिश गुप्ता ने की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इस जेल लोक अदालत में विभिन्न अदालतों में लंबित 08 मुकदमे रखे गये और इसमें से 03 मामलों का निपटारा किया गया।
इसके साथ ही उन्होने विधिक सेवा द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। विधिक सेवा में महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों, औद्योगिक श्रमिकों, आपदा पीडि़तों, विकलांग व्यक्तियों, ऐसे व्यक्ति जिनकी सालाना आय 3 लाख से कम हो और अवैध मानव व्यापार के शिकार लोगों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की हैल्पलाईन नम्बर 01746-235759 पर किसी भी तरह की कानूनी या सामाजिक समस्या के बारें में भी बात कर सकते हैं।