जिला न्यायावादी ने कहा कि देश-प्रदेश में कोरोना महामारी फैली हुई है

अम्बाला, 20 मई,2021 निर्देशानुसार लॉकडाउन की व्यवस्था भी की गई है। डिजास्टर मैनेजमैंट एक्ट 2005 के तहत राज्य सरकार द्वारा जो निर्देश दिये गये उनकी पालना की गई तथा इस दौरान जिन्होंने निर्धारित नियमों की उल्लंघना की उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामले दर्ज करके कार्रवाई की गई। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने कंपीटैंट अथोरिटी द्वारा जारी नियमों की पालना नहीं की। मार्च 2020 से मार्च 2021 तक अंडर सैक्शन 188 आईपीसी के तहत माननीय न्यायालय द्वारा 62 मामलों का निपटान किया गया। जो व्यक्ति संदर्भित विषय को लेकर दोषी पाया गया उसके खिलाफ उपायुक्त द्वारा जारी गाइर्डलाईन के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई।