जिला परिषद अम्बाला व पंचायत समिति अम्बाला द्वितीय के वार्डों की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर वार्डबंदी की जानी है

अम्बाला, 20 मई,2021 जिसके लिए प्रस्तावित वार्डबंदी का प्रथम प्रकाशन 26 अप्रैल 2021 को किया गया है। कोरोना महामारी के कारण सरकार द्वारा वार्डबंदी की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए 4 जून 2021 तक समय बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। सरकार के निर्णय के दृष्टिगत वार्डबंदी की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतू समय सीमा बढ़ाते हुए निम्रलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है जिसके तहत प्रस्तावित वार्डबंदी पर 19 मई 2021 से 22 मई 2021 तक सम्बन्धित उपमंडल अधिकारी (ना0) के सम्मुख दावे एवं इतराज प्रस्तुत किए जा सकते हैं। वार्डबंदी दावे एवं एतराजों पर 24 मई 2021 से 26 मई 2021 तक सम्बन्धित उपमंडल अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जायेगा और 27 मई 2021 से 29 मई 2021 तक सम्बन्धित उपमंडल अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अतिरिक्त उपायुक्त अम्बाला के सम्मुख अपील दायर कर सकता है। अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा अपीलों का निपटान 31 मई 2021 से 1 जून तक किये जाने का शैडयूल जारी किया गया है और 4 जून 2021 को वार्डंबदी का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा। उक्त कार्यक्रम अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र का वोटर जिसे इस संबध में कोई आपत्ति हो और उसने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार अपनी आपत्ति दर्ज नहीं करवाई हो तो वह अपने दावे और आपत्तियां निर्धारित शैडयूल के मुताबिक प्रस्तुत कर सकता है।

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