रोगी के परिजन अथवा अन्य किसी व्यक्ति को औषधि नहीं मिलेगी
-11 बजे बाद प्रेषित आवेदनों पर अगले दिवस होगा विचार
जयपुर, 28 अप्रेल। जिला कलक्टर श्री अन्तर सिंह नेहरा ने जिले के सभी निजी चिकित्सालयों के प्रबन्धकों
एवं निदेशकों को निर्देशित किया है कि जिला स्तर पर गठित कमेटी की अनुशंषा पर औषधि की उपलब्धता एवं
उपयोगिता के आधार पर रेमडिसिविर औषधि के वितरण हेतु निजी चिकित्सालयों को ई-मेल आईडी
श्रक््रवदमरंपचनत/लंीववण्बवउ पर ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। पूरी निर्धारित प्रक्रिया के बाद औषधि
प्राप्त करने के लिए निजी चिकित्सालयों द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकार पत्रा एवं आई कार्ड के बिना औषधि का
वितरण नहीं किया जाएगा।
जिला कलक्टर ने बताया कि निजी चिकित्सालयों द्वारा आवेदन के साथ रोगी की रोग स्थिति की
जानकारी भी प्रेषित की जानी आवश्यक है, ऑफलाइन या हार्डकॉपी पर आवेदन पत्रा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि चिकित्सालय द्वारा उनकी ईमेल आईडी से ऑनलाइन आवेदन प्रतिदिन प्रातः 11 बजे तक प्रेषित
किए जा सकंेगे। प्रातः 11 बजे बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार आगामी दिवस को किया जाएगा।
श्री नेहरा ने बताया कि प्रातः 11 बजे तक प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर समिति की अनुशंषा, औषधि की
उपलब्धता एवं उपयोगिता के आधार पर विचार-विमर्श कर उपनिदेशक चिकित्सा विभाग द्वारा प्रतिदिन दोपहर 2
बजे से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के कार्यालय से रेमडिसिविर औषधि का वितरण किया
जाएगा।
उन्होंने बताया कि रेमडिसिविर औषधि केवल निजी चिकित्सालय के अधिकृत व्यक्ति को ही वितरित की
जाएगी। रोगी के परिजन अथवा अन्य किसी व्यक्ति को इस औषधि का वितरण नहीं किया जाएगा। औषधि के
वितरण के समय प्रत्येक निजी चिकित्सालय द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अधिकृत किए जाने सम्बन्धी पत्रा मय निजी
चिकित्सालय का आईकार्ड लाना आवश्यक होगा। अधिकृत पत्रा एवं आई कार्ड के बिना औषधि का वितरण नहीं
किया जाएगा।