संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए नए दिशा-निदेर्श

संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए नए दिशा-निदेर्श

संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए नए दिशा-निदेर्श

जयपुर, 23 अप्रेल। मुख्यमंत्री अशोक गहलाेत ने प्रदेश में तेजी से बढ़

रहे कोविड संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए और सख्त कदम उठाते हुए प्रदेश में

व्यावसायिक गतिविधियों एवं आवागमन को और अधिक सीमित करने का निर्णय

किया है। उन्होंने कहा कि देशभर में संक्रमण भयावह स्थिति में पहुंच रहा है।

चिकित्सा संसाधनों पर भारी दबाव है। ऐसे में बहुत जरूरी हो गया है कि

अतिआवश्यक परिस्थिति में ही लाेग घराें से निकलें, लॉकडाउन जैसा व्यवहार कर

संक्रमण की चेन तोड़ने में सहयोग करें। अन्यथा हालात और गंभीर हो सकते हैं।

गहलाेत शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम

को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बैठक में निर्देश

दिए कि संक्रमण की रोकथाम के लिए और सख्त कदम उठाकर 18 अप्रेल काे

जारी किए गए जन अनुशासन पखवाड़े के दिशा-निर्देशों को और अधिक प्रभावी

बनाते हुए उनकी कड़ाई से पालना करवाई जाए। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील

की है कि वे इस महामारी की भयावहता को समझें तथा बाजारों, विवाह-समाराेहाें

सहित अन्य गतिविधियों में भीड़भाड़ रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा

समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना करें।

बैठक में चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा, मुख्य सचिव निरंजन आर्य, प्रमुख

शासन सचिव गृह अभय कुमार, शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

सिद्धार्थ महाजन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद शुक्रवार को गृह विभाग की ओर से जारी

गाइडलाइन के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से हैं :-

 

 सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की, पशुचारे

से संबंधित थोक एवं खुदरा दुकानें साेमवार से शुक्रवार तक प्रातः 6

से प्रातः 11 बजे तक ही खुल सकेंगी।

 किसानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कृषि आदान

विक्रेताओं की दुकानें/परिसर सोमवार एवं गुरूवार को प्रातः 6 से

प्रातः 11 बजे तक खुलने की अनुमति होगी।

 मंडियां, फल एवं सब्जियां तथा फूल-मालाओं की दुकानें प्रतिदिन

प्रातः 6 से 11 बजे तक खुल सकेंगी। ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटाे

रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से सब्जियों एवं फलों का विक्रय

प्रतिदिन इसी समय सीमा में अनुमत होगा।

 डेयरी एवं दूध की दुकानों को प्रतिदिन प्रातः 6 से 11 एवं शाम 5 से

7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।

 प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी एवं रेस्टोरेंट इत्यादि दुकानें नहीं खोली

जा सकेंगी। क ेवल होम डिलीवरी की सुविधा ही अनुमत होगी।

 निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानों काे खोलने की अनुमति नहीं

होगी। दूरभाष अथवा इलेक्टोंनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री

की सप्लाई की जा सकेगी।

 पशु चिकित्सालय एवं उनसे संबंधित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक एवं

स्टाफ, बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन आदि अनुमत होंगे।

 विवाह की सूचना पर उपखण्ड अधिकारी किसी भी राजकीय कर्मचारी

को विवाह स्थल भेजकर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनेटाइजेशन एवं

उपस्थित व्यक्तियों की संख्या की निगरानी करा सकेंगे। उल्लंघन

पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी।

 विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया

जा सकता है। जिसमें 50 व्यक्तियों की सीमा के साथ अधिकतम 3

घंटे तक का कार्यक्रम अनुमत होगा। शादी-समारोह से संबंधित पूर्व

में दिए गए कपड़े सिलाई, आभूषण आदि के ऑर्डर की होम डिलीवरी

की जा सकेगी।

 बसों काे छाेड़कर निजी यात्री वाहन केवल आपात स्थिति या

अत्यावश्यक सेवाओं के लिए डांईवर के साथ 50 प्रतिशत बैठक क्षमता

तक ही अनुमत होंगे।

 मेडिकल इमरजेंसी एवं अत्यावश्क सेवाओं को छोड़कर एक जिले से

दूसरे जिले में निजी वाहनों के द्वारा किसी भी प्रकार की यात्रा

अनुमत नहीं होगी। यह आदेश 26 अप्रेल की प्रातः 5 बजे से प्रभावी

होगा।

 निजी बसों का संचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अनुमत होगा।

कोई भी यात्री खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकेगा।

 सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहन, अत्यावश्यक सेवाओं में लगे

वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेटोंल/डीजल पम्प, सीएनजी,

पेटोंलियम एवं गैस से संबंधित थोक एवं खुदरा आउटलेट को अपने

यथा समय तक खोलने की अनुमति होगी। निजी वाहनों के लिए

पेटोंल/डीजल पम्प एवं एलपीजी सेवा प्रातः 7 से दोपहर 12 बजे

तक अनुमत होगी।

 शुक्रवार शाम 6 बजे से साेमवार प्रातः 5 बजे तक पूर्ण रूप से वीकेंड

कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान अनुमत गतिविधियां जैसे अत्यावश्यक सेवाएं,

अस्पताल आने-जाने, बैंकिंग सेवाएं, टीकाकरण, औद्योगिक

गतिविधियां, निर्माण संबंधित गतिविधियां, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस

स्टेंड से आने-जाने के अलावा अन्य आवागमन बंद रहेगा।

 पूर्व में सम्मिलित विभागाें के साथ-साथ वन एवं वन्य जीव विभाग,

आयुर्वेद, पशुपालन तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को भी शामिल

करते हुए अनुमत कार्यालयों का समय शाम 4 बजे तक रहेगा।

 कोविड प्रबंधन से सीधे जुड़े कार्यालयों के अलावा सभी सरकारी

कार्यालय बंद रहेंगे। कार्यालय खुलवाने की आवश्यकता होने पर

कार्यालय अध्यक्ष को राज्य स्तर पर गृह विभाग एवं जिला स्तर पर

जिला कलेक्टर की अनुमति लेनी होगी।

 ई-मित्र एवं आधार केंद्र खोले जा सकेंगे।

 बैंक बीमा एवं माइक्रो फाइनेंस संस्थाआें की सेवाएं आमजन के लिए

प्रातः 10 से दोपहर 2 बजे तक चालू रहेगी। जहां तक संभव हो इन

संस्थाओं द्वारा न्यूनतम कार्मिकों को कार्यस्थल पर अनुमत किया

जाएगा।

 सभी जिला कलेक्टर एवं पुलिस कमिश्नर ‘नो मास्क-नो मूवमेंट’ की

सख्ती से पालना सुनिश्चित करेंगे।

 सभी जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेंट तथा पुलिस आयुक्त द्वारा

इन दिशा-निर्देशों में कोई भी परिवर्तन गृह विभाग की पूर्वानुमति के

बाद ही किया जा सकेगा।

 यह आदेश 25 अप्रेल, 2021 की प्रातः 5 बजे से प्रभावी होगा।

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