चरखी दादरी, 15 मई,2021 जिलाधीश राजेश जोगपाल ने ऑक्सीजन गैस सिलेंडरों में सरकारी मानदंडों के अनुसार सही प्रेशर से गैस की रिफलिंग के लिए अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी 17 मई को अपनी रिपोर्ट जिलाधीश को सौंपेगी।
श्री राजेश जोगपाल ने आज जारी किए आदेश में कहा है कि दादरी के ऑक्सीजन गैस प्लांट सरकारी मानक के अनुसार ही सिलेंडरों सही प्रेशर से गैस की रिफलिंग करे। किसी भी ऑकसीजन बॉटलिंग व रिफलिंग प्लांट में कम प्रेशर से गैस भरती हुई पाई गई तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जिलाधीश ने बताया कि सरकार के खाद्यान्न औषधि प्रशासन विभाग ने सभी ऑक्सीजन प्लांटों को 150 किलोग्राम प्रति वर्ग सें.मी. के हिसाब से ऑक्सीजन को रिफिल करने के आदेश दिए हुए हैं। इससे कम प्रेशर से गैस भरी जाती है तो उसकी मात्रा सिलेंडर में कम हो जाती है। इसलिए सरकारी मानक के अनुसार ही सिलेंडरों में ऑक्सीजन की रिफलिंग की जाएगी।
जिलाधीश ने ऑक्सीजन रिफलिंग पर निगरानी रखने के लिए हरियाणा रोडवेज दादरी डिपो के प्रबंधक रविश हुड्डा, जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक बीएस दुहन व दादरी खाद्य सुरक्षा अधिकारी भंवर सिंह की एक कमेटी गठित की है। यह कमेटी 17 मई को अपनी रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय को सांैपेगी। उल्लेखनीय है कि दादरी शहर मेेें तीन ऑक्सीजन रिफलिंग प्लांट हैं। इनमें ऑक्सीजन के बी, डी व एल किस्म के सिलेंडर भरे जाते हैं। बी टाईप का सिलेंडर छोटा होता है और उसमें दो क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन आती है। डी टाईप के सिलेंडर में 6 से 7 और एल टाईप के सिलेंडर में नौ क्यूबिक मीटर तक गैस भरी जाती है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी भंवरसिंह ने बताया कि सिलेंडर में कम प्रेशर से गैस भरी जाए तो मरीज को ऑक्सीजन का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। इसीलिए ये प्रशासन ने ये आदेश जारी किए हैं।