सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान केसों का निस्तारण या अंतिमीकरण का काम ऑनलाइन हुआ

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चंडीगढ़, 4 सितंबर- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा के कार्यालय ने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान केसों का निस्तारण या अंतिमीकरण भी आज से ऑनलाइन डायरी मैनेजमेंट सिस्टम (ओडीएमएस) से करना आरंभ कर दिया है।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा के प्रवक्ता ने  बताया कि आज भारत सरकार की उप-नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्रीमती नमिता शेखों की उपस्थिति में दो कर्मचारियों ने अपने सामान्य भविष्य निधि के केस ओडीएमएस के माध्यम से विभाग को भेजे, जिनको विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा सत्यापित करके प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया गया।

प्रवक्ता ने बताया कि इस सुविधा के लिए सेवानिवृत होने वाले कर्मचारी द्वारा सामान्य भविष्य निधि अंशदाता के रूप में पहले स्वयं को मोबाइल आधारित पंजीकरण सुविधा को प्राप्त करना होगा तथा तत्पश्चात उसे अपना अंतिम भुगतान केस विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी को ऑनलाइन भेजना होगा। विभागाध्यक्ष द्वारा इसे अनुमोदित करने उपरांत ओटीपी जारी किया जाएगा, जिसे सत्यापित किये जाने के बाद ऑनलाइन डायरी मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से अंतिम भुगतान प्रकरण प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा कार्यालय को भेज दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि यह ऑनलाइन डायरी मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से सामान्य भविष्य निधि प्राधिकार पत्र की प्रतियां, सम्बंधित विभाग, सम्बंधित खजाना अधिकारी व अंशदाता कर्मचारी को उनके ऑनलाइन पैनल के माध्यम से भेज दी जाएंगी ।

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