भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड श्रमिकों को प्रदान कर रहा है बेहतर सुविधाएं
हमीरपुर 12 अगस्त 2021 हर श्रमिक व उसके परिवार को बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि श्रमिकों तथा उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करके इनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके।
उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने बताया कि विभिन्न ठेकेदारों के पास तथा मनरेगा में कार्य कर रहे श्रमिकों को हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की योजनाओं में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं का लाभ श्रमिकों तक पहुंचाने तथा बोर्ड में उनके पंजीकरण के लिए जिला हमीरपुर में व्यापक अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 15 दिनों के दौरान जिला में अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि पंजीकरण के लिए कामगार की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा उसने साल में कम से कम 90 दिन कहीं पर कार्य किया हो या मनरेगा में दिहाड़ी लगाई हो।
उन्होंने बताया कि पंजीकृत श्रमिकों तथा उनके परिवार की आर्थिकी में सुधार के लिए हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से शादी हेतु वित्तीय सहायता, मातृत्व एवं पितृत्व सुविधा, पंजीकृत सदस्यों के दो बच्चों की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता, चिकित्सा सहायता, पेंशन सुविधा, विकलांगता पेंशन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद श्रमिक को एक हजार रुपये पेंशन का भी प्रावधान है। दुर्घटना या बीमारी के कारण विकलांग हुए श्रमिकों को 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। 50 प्रतिशत से अधिक विकलांग होने पर 50 हजार रुपये और 50 प्रतिशत से कम विकलांगता पर 25 हजार रुपये आर्थिक मदद दी जाती है। पंजीकृत श्रमिक की किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 4 लाख रुपये की राहत राशि दी जाती है। प्राकृतिक मृत्यु पर भी दो लाख रुपये की सहायता दी जाती है। अंतिम संस्कार के लिए भी 20 हजार रुपये की मदद दी जाती है। पंजीकृत लाभार्थियों को सरकारी अस्पताल या सरकार द्वारा अनुमोदित निजी अस्पतालों से चिकित्सा बिल प्रस्तुत करने पर प्रतिवर्ष बाह्या उपचार के 50 हजार रुपये और इंडोर चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए एक लाख रुपये और गंभीर बीमारी के लिए पांच लाख रुपये तक की धनराशि प्रदान की जाती है।
पंजीकृत श्रमिकों के दो बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रथम कक्षा से आठवीं तक लड़कियों के लिए 8 हजार और लडक़ों के लिए पांच हजार रुपये, नौंवीं कक्षा से बारहवीं तक लड़कियों के लिए 11 हजार और लडक़ों के लिए आठ हजार रुपये, स्नातक बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए के लिए लड़कियों को 16 हजार और लडक़ों को 12 हजार रुपये, स्नातकोत्तर में कला, वाणिज्य और विज्ञान में लड़कियों के लिए 21 हजार और लडक़ों को 17 हजार रुपये का प्रावधान है। एक वर्ष, दो वर्ष और तीन वर्ष के डिप्लोमा के लिए लड़कियों को ्र21 हजार रुपये और लडक़ों को 17 हजार रुपये दिए जाते हैं। इसी प्रकार व्यावसायिक शिक्षा मेडिकल, इंजीनियरिंग, पीएचडी और अनुसंधान हेतु लड़कियों के लिए प्रतिवर्ष 36 हजार रुपये और लडक़ों के लिए 27 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।
मातृत्व-पितृत्व योजना के तहत पंजीकृत महिला लाभार्थी को प्रसव अवधि के समय या बच्चे के जन्म पर 25 हजार रुपये की मदद मिलती है। दो प्रसवों तक महिलाओं को समय-समय पर प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से 90 दिन से 26 सप्ताह तक मातृत्व अवकाश और छह हजार रुपये की राशि का प्रावधान है। पुरुष लाभार्थी को भी पितृत्व सुविधा के तहत बच्चे के जन्म पर एक हजार रुपये की राशि प्रदान की जाती है। पंजीकृत अविवाहित श्रमिक को स्वयं के विवाह हेतु 51 हजार रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा विवाहित श्रमिक के दो बच्चों की शादी के लिए भी 51-51 हजार रुपये की सहायता मिलती है।
उपायुक्त ने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हंै कि वे जिला के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे निर्माण कार्यों की साइट पर जाकर ठेकेदारों के अधीन कार्य कर रहे श्रमिकों का भी पंजीकरण करेंं, ताकि उन्हें भी बोर्ड की योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने बीडीओ और ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों से भी अपने-अपने क्षेत्रों के कामगारों और मनरेगा के मजदूरों का पंजीकरण सुनिश्चित करने को कहा है।
हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र श्रमिक श्रम निरीक्षक राम लाल शर्मा के मोबाइल नंबर 85804-86961 या कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972-292305 पर संपर्क कर सकते हैं।