चंडीगढ़, 25 अगस्त – हरियाणा के कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग ने स्टेकहोल्डरों की मनपसंद कार्यान्वयन नीति बनाने का निर्णय लिया है। विभाग ने नियमावली का प्रारूप तैयार कर विभाग की वैबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इस नियमावली का अवलोकन कर स्टेकहोल्डर 30 अगस्त 2021 तक अपने सुझाव दे सकते हैं।
इस बारे में जानकारी देते हुए विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार चाहती है कि प्रदेश की कला एवं संस्कृति के संरक्षण व प्रचार-प्रसार के लिए कलाकारों व संस्कृति के जानकारों से राय-मशविरा लेकर विभाग की नियमावली बनाई जाए। इसी को देखते हुए विभाग ने नियमावली का प्रारूप तैयार कर वैबसाइट www.artandculturalaffairshry.