एनसीएससी ने पुलिस महानिदेशक पंजाब को आईएएस  जसप्रीत तलवार को गिरफ्तार कर आयोग के समक्ष 17 जनवरी को पेश करने को कहा

पंजाब के स्कूली शिक्षा प्रधान सचिव  एनसीएससी की सुनवाई में गैर-हाजिर

एनसीएससी  के  कोर्ट ऑफिसर ने जारी किये गिरफ़्तारी वारंट

चंडीगढ़, 7 जनवरी : राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के कोर्ट ऑफिसर ने पंजाब की प्रधान सचिव (स्कूल शिक्षा) के खिलाफ वारंट जारी करते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया है कि उक्त आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार कर आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला की नई दिल्ली कमीशन मुख्यालय स्थित कोर्ट में 17 जनवरी को सुबह 11 बजे पेश किया जाए |

उल्लेखनीय  है कि राज्य की प्रधान सचिव (स्कूल शिक्षा ) जसप्रीत तलवार को वर्ष 2010 में जूनियर व् सामान्य वर्ग के प्रिंसिपलों को शिक्षा अधिकारी/प्राचार्य के रूप में नियुक्ति के मामले में सुनवाई के लिए सम्मन की विधिवत तामील होने के बावजूद वह सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हुई।  इसी लिए आयोग ने उनके खिलाफ कड़े तेवर दिखाते हुए पुलिस महानिदेशक को उक्त आदेश दिया है और सम्बंधित अधिकारी के खिलाफ गिरफ़्तारी वारंट जारी किये गए हैं।

पंजाब के पुलिस महानिदेशक को भेजे पत्र में आयोग के कोर्ट ऑफिसर ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि 2 जनवरी को आयोग के समक्ष सुनवाई में शामिल नहीं होने के लिए स्कूली शिक्षा विभाग की प्रधान सचिव जसप्रीत तलवार के खिलाफ वारंट जारी किया गया। कोर्ट ऑफिसर ने अनुच्छेद 338 (8) के तहत सिविल कोर्ट की शक्ति का प्रयोग करते हुए जसप्रीत तलवार को गिरफ्तार करने और 17 जनवरी को सुबह 11 बजे उसे आयोग के समक्ष पेश करने का आदेश दिया  है।

आयोग ने पुलिस महानिदेशक पंजाब  को 17  जनवरी को सुबह 11 बजे या उससे पहले वारंट वापस करने के लिए कहा  है। साथ ही यह बताने का आदेश दिया है कि उक्त आदेश को कब और कैसे अमल में लाया गया और अगर अमल नहीं कर पाए तो इसका कारण भी बताने के निर्देश दिए हैं |

एनसीएससी ने आगे डीजीपी को 17 जनवरी को सुबह 11 बजे या उससे पहले वारंट वापस करने के लिए कहा, दिन और जिस तरीके से आदेशों को निष्पादित किया गया है, या इसे निष्पादित नहीं करने का कारण प्रमाणित किया है।

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