सरकार ने ‘स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी)’ को 5 और साल के लिए UAPA के तहत ‘विधिविरुद्ध संगठन’ घोषित किया

Delhi: 29 JAN 2024 

सरकार ने आज ‘स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी)’ को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (UAPA) 1967 की धारा 3(1) के अंतर्गत और पांच साल की अवधि के लिए एक ‘विधिविरुद्ध संगठन’ (Unlawful Association) घोषित कर दिया है। राजपत्र अधिसूचना क्रमांक S.O. 564(E) द्वारा सिमी पर पिछला प्रतिबंध दिनांक 31 जनवरी, 2019 को लगाया गया था।

सिमी, देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में लगा हुआ है जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक है। सिमी और उसके सदस्यों के खिलाफ विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (UAPA) 1967 सहित कानून की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

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