अरावली क्षेत्र में अवैध खनन रोकने संबंधी सर्वाेच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करे:धीरेंद्र खडग़टा

नूंह, 10 मई,2021 जिलाधीश धीरेंद्र खडग़टा ने आदेश जारी करके आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1971 की धारा 144 के तहत जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में गैरकानूनी अवैध खनन कार्यों पर सख्ती से प्रतिबंध लागू करने तथा जिले की सीमा में इस मकसद के लिए उपयोग विस्फोटक पदार्थों, जेसीबी मशीन, ड्रील मशीन जो ट्रैक्टर के साथ जुड़ी है के प्रवेश व प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा। ताकि अवैध खनन का कार्य जिले के गैर मुनकिन पहाड़ो पर न हो सकें। ये आदेश आगामी दो माह के लिए तुरंत प्रभाव से लागू किए गए है।जिलाधीश धीरेंद्र खडग़टा ने जारी आदेशों में कहा है कि विस्फोटक पदार्थों के साथ अवैध खनन गतिविधि मानवीय जीवन, उनके स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए खतरा हैं। उन्होंने बताया कि यह आदेश आगामी 07 जुलाई 2021 तक लागू रहेगें। इस अवधि के दौरान नूंह जिले की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति पहाड़ी क्षेत्रों में अवैध खनन के मकसद से विस्फोटक पदार्थों, जेसीबी मशीन, ड्रील मशीन जो ट्रैक्टर के साथ जुड़ी है के प्रयोग व प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होने अपने आदेशों में कहा है कि जनहित में सरकारी विकास कार्यो के लिए उक्त मशीनों के प्रयोग के लिए संबंधित उपमंडल मैजिस्ट्रेट से लिखित अनुमति लेनी होगी। आदेशों की अवेहलना करने वालो पर आईपीसी के तहत कार्यवाही होगी।

Spread the love