कुरुक्षेत्रमें कोविड मरीजों को नहीं आने दी जाएगी आक्सीजन और बैड से सम्बन्धित कोई समस्या:सुधा

विधायक सुभाष सुधा ने कुुरुक्षेत्र में सेवाओं को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से की बातचीत, सरकार ने निजी मेडिकल कालेजों व अस्पतालों में कोविड-19 के उपचार के लिए निर्धारित की अधिकतम दरे
कुरुक्षेत्र 10 मई,2021 विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि कुरुक्षेत्र में कोविड मरीजों को आक्सीजन और बैड की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। इस जिले में सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। इस जिले में आक्सीजन के कोटे में लगातारी इजाफा भी किया जा रहा है ताकि सभी मरीजों को आक्सीजन मिल सके। इतना ही नहीं सरकार ने निजी मेडिकल कालेजों व अस्पतालों में कोविड-19 के उपचार के लिए अधिकतम दरे भी निर्धारित कर दी है।
विधायक सुभाष सुधा ने सोमवार को बातचीत करते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र में आक्सीजन व बैडों की व्यवस्था को लेकर दूरभाष पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत कर मांग रखी कि इस जिले में सरकार की तरफ से हर सम्भव स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। इस जिले में आक्सीजन और बैैडों की व्यवस्था को ओर अधिक बेहतर बनाया जाए। इस मांग पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आश्वासन दिया है कि कुरुक्षेत्र में मरीजों को आक्सीजन और बैडों से सम्बन्धित किसी प्रकार की कोई समस्या और दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के हर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं पर नजर रखे हुए है और हर जिले से फीडबैक लेकर कमियों को दूर करने का काम कर रहे है। इस कोरोना महामारी के कठिन समय में सभी को मिलकर सांझे प्रयास करने होंगे और कोविड-19 की गाईडलाईंस की पालना करनी होगी।
विधायक ने कहा कि राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों एवं मेडिकल कालेजों में कोविड-19 के उपचार हेतू मरीजों के लिए अधिकतम राशि निर्धारित कर दी है। इन अस्पतालों में नॉन एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों में आईसोलेशन बैड के लिए प्रति दिन प्रति मरीज के लिए 8 हजार रुपए, इसी आईसीयू बिना वेंटिलेटर के लिए 13 हजार तथा आईसीयू विद वेंटिलेटर के लिए 15 हजार रुपए की राशि तय की है। उन्होंने बताया कि जेसीआई एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए आईसोलेशन बैड के लिए प्रति मरीज प्रति दिन के लिए 10 हजार रुपए, आईसीयू बिना वेंटिलेटर के लिए 15 हजार रुपए तथा आईसीयू विद वेंटिलेटर के लिए 18 हजार रुपए की राशि तय की है। इस प्रकार की सुविधाएं सरकारी अस्पतालों व सरकारी मेडिकल कालेजों में पूर्णत: नि:शुल्क है।

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