कोविड कॉल के दौरान जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई एम्बुलेंस की दरें

पठानकोट : 17 मई, 2021:- () कोविड-19 महामारी के मामलों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती ही जा रही है। इस महामारी में आपात स्थिति से निपटने के लिए माननीय डिप्टी कमिश्नर पठानकोट श्री संयम अग्रवाल की ओर से आदेश जारी कर पठानकोट जिले में मेडिकल एम्बुलेंस के लिए दरें निर्धारित की गई है। यह जानकारी स. गुरसिमरन सिंह ढिल्लों एसडीएम पठानकोट ने दी।
उन्होंने कहा कि जिला पठानकोट में तीन तरह की एंबुलेंस हैं। (बेसिक लाइफ सपोर्ट) एंबुलेंस 15 किमी के लिए 1200 रुपए और 15 किमी से ऊपर के लिए 12 रुपए प्रति किमी की दर से। इसी तरह दूसरी कैटेगरी बीएलएस है। (बेसिक लाइफ सपोर्ट) इको स्पोर्ट पेट्रोल एम्बुलेंस 15 किलोमीटर के लिए 1500 रुपये और तीसरी श्रेणी एसीएलएस के लिए 15 किलोमीटर और उससे अधिक के लिए 18 रुपये प्रति किलोमीटर। 15 किलोमीटर के लिए 2000 रुपये और 15 किलोमीटर के लिए 20 रुपये प्रति किलोमीटर के किराए के साथ एक एम्बुलेंस (एडवांस कार्डिएक लाइफ सपोर्ट) है।
उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा एंबुलेंस किराए पर लेने के नियम बनाए गए हैं जिसके अनुसार शहर में एंबुलेंस का किराया कोरोना मरीज के लिए 1000/- (10 किलोमीटर तक) होगा। किराए की पार्टी द्वारा प्रस्थान के स्थान से एम्बुलेंस के प्रस्थान स्थान तक व शेष सफर के लिए लाग बुक के भुगतान करना होगा, चालक/संघ/कंपनी रोगी व उसके परिजनों दस्ताने और मास्क प्रदान करेंगे व इसके लिए उनको 50-50 रुपये की दर से भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त पीपी किट भी प्रदान की जाएगी। पूरा खर्चा मरीज को वहन करना होगा।
उन्होंने कहा कि यदि एम्बुलेंस मालिक उपरोक्त दरों से अधिक शुल्क लेता है तो हेल्पलाइन नंबर पर इस के बारे में शिकायत की जा सकती है। शवों के लिए निर्धारित वैन का किराया भी एम्बुलेंस के चालक द्वारा ऊपर वर्णित कीमतों के आधार पर लिया जाएगा। यह दर आदेश एम्बुलेंस के आगे और पीछे चिपकाए जाएंगे, एम्बुलेंस द्वारा ऑक्सीजन का कोई अलग से शुल्क नहीं लिया जाएगा, एम्बुलेंस मालिक/कंपनी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन निर्देशों के अनुसार इसे संचालित करने के लिए बाध्य होगा। एंबुलेंस के ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन प्लांट प्रभारी द्वारा बिना किसी देरी के अस्पताल दर पर प्राथमिकता के आधार पर भरे जाएंगे।

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