चंडीगढ़, 18 अक्तूबर:
भारतीय चुनाव आयोग ने पंजाब सरकार के समूह विभाग मुखियों और डिप्टी कमीश्नरों को राज्य के चार विधान सभा हलकों के लिए पडऩे वाली वोटों के दिन से 48 घंटे पहले ‘ड्राई डे’ रखने की हिदायतें जारी की हैं।
आज यहाँ इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब डॉ. एस करुणा राजू ने बताया कि भारतीय चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार वोटों वाले दिन (21 अक्तूबर 2019) से 48 घंटे पहले उपचुनाव वाले हलकों के साथ लगते इलाकों से 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर शराब की बिक्री पर पूर्ण तौर पर पाबंदी होगी जो कि पोलिंग ख़त्म होने के समय अर्थात शाम 6:30 बजे तक लागू रहेगी।
उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य हरियाणा में हो रहे विधान सभा मतदान के मद्देनजऱ हरियाणा राज्य के साथ लगती पंजाब राज्य की सीमा से 3 किलोमीटर के क्षेत्रों में भी शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी।