योग्य किसान ज़मीन की अलॉटमेंट के लिए एस.डी.एम. के पास कर सकते हैं अप्लाई
अमृतसर, 5 अगस्त 2021
1 जनवरी, 2020 तक 10 साल या इससे अधिक की अवधि के लिए सरकारी ज़मीन पर काश्त और कब्ज़ा रखने वाले भूमि रहित, सीमांत या छोटे किसान सरकारी ज़मीन की अलॉटमेंट के लिए योग्य होंगे। ज़मीन की अलॉटमेंट के लिए सम्बन्धित उपमंडल मैजिस्ट्रेट के पास अप्लाई करना ज़रूरी होगा। योग्य आवेदक को एक्ट में निर्धारित भुगतान के बाद ज़मीन अलॉट कर दी जायेगी। यह जानकारी उपायुक्त गुरप्रीत सिंह खैरा ने दी।
पंजाब सरकार द्वारा भूमि रहित, मध्यम और छोटे किसानों की भलाई के लिए “द पंजाब (वेलफेयर एंड सैटलमेंट ऑफ लैंडलैस, मार्जीनल एंड स्मॉल ओक्युपैंट फारमर्स) अलॉटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट लैंड एक्ट, 2021 को लागू किया गया जिसके अनुसार ऐसे किसान ज़मीन की अलॉटमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ कब्ज़े और ज़मीन की काश्त सम्बन्धी कब्ज़ा दर्शाती राजस्व रिकॉर्ड की कॉपियों सहित 100 रुपए की अपेक्षित फ़ीस अदा करके सम्बन्धित एसडीएम के पास जमा करवाई जा सकती है।
आवेदक अधिकृत वेबसाईट https:// revenue.punjab.gov.in पर जा सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए वेबसाईट से एक्ट और नियमों को डाउनलोड कर सकते हैं।