अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट की तरफ से चायना डोर को बेचने,स्टोर करने और इसका प्रयोग करने पर पूरी पाबंदी के आदेश जारी

ADC AMARJIT BAINSH
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਂਵੀਰ ਜੈਯੰਤੀ ਮੌਕੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੀਟ ਅਤੇ ਆਂਡੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ/ਰੇਹੜੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ

जालंधर, 28 जनवरी 2022

अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट जालंधर श्री अमरजीत सिंह बैंस की तरफ से फ़ौजदारी विवरण संहिता की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए ज़िला जालंधर में पतंग /गुड्डियाँ उडाने के लिए संथैटिक /प्लास्टिक की बनी चायना डोर को बेचने, स्टोर करने और इसका प्रयोग करने पर पूरी पाबंदी लगा दी है ।यह आदेश 18.07.2022 तक लागू रहेगा।

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