कहा, लाईसेंसी हथियार 15 दिनों के अंदर अंदर पुलिस थाने या अधिकारत डीलर के पास जमा करवाया जाये
ऐसा न करने पर आर्म्स एक्ट -1959 के अंतर्गत की जायेगी फ़ौजदारी कारवाई
जालंधर, 10 नवंबर 2021
अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट जालंधर श्री अमरजीत बैंस ने बताया कि बहुत से हथियार लायसेंस धारकों की तरफ से अपने लायसेंस की मियाद ख़त्म होने के बाद भी लायसेंस रिन्यू करवाने के लिए अप्लाई नहीं किया गया, इस तरह उनकी तरफ से अपना हथियार अन-अधिकृत तौर पर अपने पास रखा हुआ है जबकि हथियार लायसेंस की मियाद ख़त्म होने से पहले ही हथियार लायसेंस रिन्यू करवाने के लिए अप्लाई करना लाज़िमी होता है।
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श्री बैंस ने ज़िला जालंधर (ग्रामीण) की सीमा क्षेत्र में आते समूह हथियार धारका को विधानसभा मतदान -2022 को मुख्य रखते हुए निर्देश दिए है कि वह अपना लाईसेंसी हथियार 15 दिनों के अंदर -अंदर पास के पुलिस थाने या किस भी अधिकारत हथियार डीलर के पास जमा करवाने के उपरांत हथियार जमा करवाने की रसीद इस (उनके) दफ़्तर में पेश करें, ऐसा न करने की सूरत में उनके ख़िलाफ़ आर्म्स एक्ट -1959 अधीन बनती फ़ौजदारी कार्यवाही आरंभ करने के लिए पुलिस को लिख दिया जायेगा।