रसूखदार आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम: आयोग ने एसएसपी मुक्तसर साहिब को पीडि़त को इंसाफ देने व एक्शन रिपोर्ट पेश करने के आदेश
चंडीगढ़, 27 जुलाई: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने श्री मुक्तसर साहिब के गोनियाना की सिख महिला पर हमला व धमकियां देने के मामले का सख्त नोटिस लिया है। आयोग ने अपने चेयरमैन विजय सांपला के आदेशों पर रिमांइडर नोटिस जारी करते हुए श्री मुक्तसर साहिब जिला प्रशासन के अधिकारियों को आगामी 30 जुलाई तक एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
आयोग को प्राप्त शिकायत के अनुसार गोनियाना की एक सिख महिला मनप्रीत कौर पत्नी दविन्द्र सिंह को गांव के ही कुछ रसूखदार लोगों से जातिगत शोषण, जानलेवा हमला व जान से खतरे का सामना करना पड़ रहा है। मजहबी सिख पीडि़त महिला द्वारा पुलिस में गांव चक्क सूहेवाला के रसूखदार व्यक्तियों जिनमें निरपाल सिंह, सुखदेव सिंह व शैरी के खिलाफ जानलेवा हमला व धमकियां देने की शिकायत भी दी गई थी। वहीं रसूखदार व्यक्तियों को राजनीतिक संरक्षण व पैसों की धौंस के चलते पुलिस सरेआम पीडि़त को मामला खारिज करने की धमकियां दे रही है।आयोग द्वारा पीडि़त को इंसाफ दिलाने के मकसद से श्री मुक्तसर साहिब के डिप्टी कमिश्रर व एसएसपी को रिमाइंडर नोटिस जारी किया गया है। सांपला ने कहा कि इस गंभीर मामले को लेकर आयोग द्वारा 12 जुलाई को भी संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया था, जिसका अधिकारियों द्वारा कोई भी जवाब दायर नहीं किया गया।
आयोग ने रिमाइंडर नोटिस जारी करते हुए सख्ती से अधिकारियों को तयशुदा समय में इस मामले की एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने को कहा है।सांपला ने संबंधित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आयोग को तुरंत जवाब नहीं मिला तो आयोग संविधान की धारा 338 के तहत मिली सिवल कोर्ट की पावर का उपयोग करते हुए संबंधित अफसरों को व्यक्तिगत तौर आयोग के दिल्ली स्थित हैड आफिस में हाजिऱ होने के समन जारी करेगा।
आयोग ने रिमाइंडर नोटिस जारी करते हुए सख्ती से अधिकारियों को तयशुदा समय में इस मामले की एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने को कहा है।सांपला ने संबंधित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आयोग को तुरंत जवाब नहीं मिला तो आयोग संविधान की धारा 338 के तहत मिली सिवल कोर्ट की पावर का उपयोग करते हुए संबंधित अफसरों को व्यक्तिगत तौर आयोग के दिल्ली स्थित हैड आफिस में हाजिऱ होने के समन जारी करेगा।