बलबीर सिंह सिद्धू ने ‘क्लीनीकल अस्टैबलिशमैंटस’ (रजिस्ट्रेशन एंड रैगूलेशन) एक्ट संबंधी आई.एम.ए. पंजाब की शंकाएं की दूर

Health Minister punjab
किसी भी तरह का फ़ैसला लेने से पहला सभी भागीदारों को शामिल करके उच्च स्तरीय कमेटी बनाने के दिए निर्देश
पंजाब सरकार राज्य के लोगों को मानक स्वास्थ्य सेवाएं यकीनी तौर पर मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध
चंडीगढ़, 16 नवम्बर:
‘क्लीनीकल अस्टैबलिशमैंटस’ (रजिस्ट्रेशन एंड रैगूलेशन) एक्ट को लागू करने सम्बन्धी शंकाओंं को दूर करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री स. बलबीर सिंह सिद्धू ने आई.एम.ए. पंजाब के प्रतिनिधियों को कोई भी फ़ैसला लेने से पहले उनकी उचित माँगों को विचारने का भरोसा दिया।
स्वाथ्य मंत्री द्वारा जारी प्रैस बयान के द्वारा दोहराया गया कि पंजाब सरकार राज्य के निवासियों को मानक स्वास्थ्य सेवाएं यकीनी तौर पर उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है और जिसके लिए यह एक्ट जन कल्याण और स्वास्थ्य संस्थाओं के मापदंड निर्धारित करने के लिए लागू किया जायेगा। उन्होंने कहा कि भागीदारों को घबराने की ज़रूरत नहीं और उनको किसी भी तरह का फ़ैसला लेने से पहले उनको पूर्ण तौर पर सुना जायेगा।
स. बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि आई.एम.ए. पंजाब के प्रतिनिधियों ने उनके ध्यान में लाया कि इस एक्ट सम्बन्धी उनके कई ऐतराज़ हैं जिससे डाक्टरों और भागीदारों को राज्य में स्वास्थ्य सहूलतें मुहैया करवाने में कई तकनीकी मुश्किलें आ सकती हैं और यह स्वास्थ्य संस्थाओं के संचालन को भी प्रभावित करेगा।
स्वास्थ्य मंत्री ने एसोसिएशन को विश्वास दिलाया है कि राज्य सरकार एक्ट सम्बन्धी उनके सभी सुझावों के अलावा ऐतराज़ों सम्बन्धी विशेष के तौर पर विचार करेगी और इस सम्बन्धी मामलों को हल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग और आई.एम.ए. पंजाब की कमेटी भी बनाई जायेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ‘क्लीनीकल अस्टैबलिशमैंटस’ (रजिस्ट्रेशन एंड रैगूलेशन) एक्ट के मसौदे को पूरा करने से पहला मैडीकल एसोसिएशन और भागीदारों के सभी उचित मामलों को हल करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य संस्थाओं की तरफ से मुहैया करवाई जा रही सेवाओं के कम से कम मापदण्डों को यकीनी करने के लिए पंजाब सरकार यह एक्ट लागू करने जा रही है जोकि निश्चित रूप से तौर पर सबसे सम्मानित और भरोसे योग्य पेशे की कमियों को दूर करेगा। मंत्री ने आगे जानकारी दी कि ‘क्लीनीकल अस्टैबलिशमैंटस’ (रजिस्ट्रेशन एंड रैगूलेशन) एक्ट से सम्बन्धित सभी योग्य मामलों के सम्बन्ध में विचार विमर्श करने के लिए पंजाब मैडीकल एसोसिएशन के साथ 25 नवंबर को एक विशेष मीटिंग भी की जायेगी।
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