चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मामलाः पंजाब पुलिस ने अरुणाचल प्रदेश से एक फ़ौजी को किया गिरफ्तार

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मामलाः पंजाब पुलिस ने अरुणाचल प्रदेश से एक फ़ौजी को किया गिरफ्तार
—-मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देशों पर मामले की तेज़ी से जांच के लिए तीन सदस्यीय आल वुमैन एस. —–आई. टी. के गठन से तुरंत बाद ही अमल में लाई कार्यवाही
—-चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी केस में यह चौथी गिरफ्तारी : डीजीपी पंजाब
—-डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि इस मामले की तह तक पहुँच की जायेगी, दोषियों को बक्शा नहीं जायेगा

 एस. ए. एस. नगर, 24 सितम्बरः

पंजाब पुलिस के डायरैक्टर जनरल (डीजीपी) गौरव यादव ने यहां बताया कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मामले में चौथी गिरफ्तारी करते हुए पंजाब पुलिस ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश में तैनात एक फ़ौजी जवान को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार किये गए मुलजिम की पहचान संजीव सिंह के तौर पर हुई है, जिस पर मुलजिम छात्रा को ब्लैकमेल करने का शक है।

यह कार्यवाही, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए, एडीजीपी कम्युनिटी अफेअर्ज़ डिवीज़न और महिला मामलों संबंधी गुरप्रीत कौर दिओ की समूची निगरानी अधीन तीन सदस्यीय आल वूमैन स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एस. आई. टी.) के गठन के हुक्म दिए जाने से कुछ दिन बाद सामने आई है।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि फोरेंसिक और डिजिटल सबूतों के आधार पर एस. ए. एस. नगर से पुलिस टीम को दोषी को गिरफ्तार करने के लिए अरुणाचल प्रदेश रवाना किया गया था।
उन्होंने बताया कि दोषी फ़ौजी जवान को अरुणाचल प्रदेश पुलिस, असाम पुलिस और अरुणाचल प्रदेश के आर्मी अधिकारियों के सहयोग से अरुणाचल प्रदेश के सेला के पास से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि एस. ए. एस. नगर पुलिस ने मुलजिम को एस. ए. एस नगर के मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए चीफ़ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट (सीजेएम) बोमडीला की अदालत से दो दिन का ट्रांजजिट रिमांड भी हासिल कर लिया है।

एस. ए. एस. नगर पुलिस ने पहले ही छात्रा समेत तीन और हिमाचल प्रदेश से दो और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्ज़े में से कुछ इलेक्ट्रानिक यंत्र बरामद किये गए हैं।
ज़िक्रयोग्य है कि एस. पी काउन्टर इंटेलिजेंस लुधियाना रुपिन्दर कौर भट्टी के नेतृत्व वाली एस. आई. टी. द्वारा दो सदस्यों डी. एस. पी. खरड़-1 रुपिन्दर कौर और डीएसपी एजीटीऐफ दीपिका सिंह के सहयोग से मामले की तेज़ी से जांच की जा रही है। डीजीपी पंजाब ने कहा कि इस मामले में दोषियों को बक्शा नहीं जायेगा और इन्साफ होगा।

बताने योग्य है कि एफआईआर नंबर 194 तारीख़ 18. 09. 2022 को आइपीसी की धारा 354 सी और आई. टी एक्ट की धारा 66ई के अंतर्गत थाना सदर खरड़, एस. ए. एस. नगर में दर्ज किया गया था।

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