कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत सेवानिवृत बीमितों को दिया जाता है चिकित्सा हितलाभ

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ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
लुधियाना), 30 नवंबर 2021
कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत सेवानिवृत व स्थाई अपंगता हितलाभ प्राप्त कर रहे बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके पति/पत्नी के लिए निर्धारित पैमाने पर चिकित्सा हितलाभ प्राप्त करने का प्रावधान है।
बीमाकृत व्यक्ति जो कम से कम 5 वर्ष तक बीमित रहने के बाद अधिवर्षिता आयु के पूरा होने पर या स्वैछिक सेवानिवृति योजना के तहत सेवानिवृत होता है या समय पूर्व सेवानिवृति लेकर बीमायोग्य रोजगार छोडता है, एक वर्ष के लिए नाममात्र अंशदान 120/- रुपये के भुगतान करके अपने और अपने विवाहिती के लिए चिकित्सा हितलाभ प्राप्त कर सकता है। बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत यह हितलाभ उसका/उसकी विवाहिती अंशदान अदा की जा चुकी अवधि तक चिकित्सा हितलाभ को जारी रख सकती/सकता है और आगे की अवधि के लिए प्रति वर्ष अंशदान 120/- (एक सौ बीस) मात्र का भुगतान कर चिकित्सा हितलाभ को जारी रख सकती/सकता है।  वह बीमाकृत व्यक्ति जो रोजगार चोट से हुई स्थायी नि:शक्तता के कारण रोजगार में नहीं रह पाता, उसे भी यह चिकित्सा हितलाभ देय है।
कर्मचारी राज्य बीमा योजना करखानों तथा अन्य स्थापनाओं, जैसे सड़क परिवहन, होटलों, रेस्तरां, सिनेमा, समाचार पत्र, दुकान तथा शिक्षा/चिकित्सा संस्थानों आदि पर लागू होती है जहाँ 10 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हों। कारखानों तथा स्थापनाओं की उपरोक्त श्रेणियों के कर्मचारी जो प्रति माह 21000/- रुपए तक वेतन प्राप्त करते हैं, वे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा व्याप्ति के लिए पात्र हैं। लुधियाना क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का एक उप क्षेत्रीय कार्यालय, 5 शाखा कार्यालय, 1 अस्पताल एवं 13 औषधालय हैं। अतः पात्र व्यक्ति तुरंत नज़दीक के ईएसआईसी कार्यालय में संपर्क करें और योजना का लाभ उठाएँ।
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