ईएसआई अंशदान जमा करने की समय सीमा में 15 दिनों की छूट

लुधियाना, 17 नवम्बर 2021

ईएसआईसी पोर्टल पर विभिन्न मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन कार्यों को करने के संबंध में हितधारकों द्वारा आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम  ने ईएसआई (विनियम) 1950 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ईएसआई अंशदान को दाखिल करने और जमा करने की समय सीमा में छूट दी है। तदनुसार, माह अक्टूबर, 2021 का अंशदान 15.11.2021 के बजाय 30.11.2021 तक जमा किया जा सकता है और अप्रैल 2021 से सितंबर 2021 की अवधि के लिए विवरणी 11.11.2021 के बजाय 15.12.2021 तक दाखिल की जा सकती है।

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ईएसआई अधिनियम निम्न पर लागू होता है:

  • कोई भी गैर-मौसमी कारखाना जिसमें 10 या अधिक कर्मचारी हों।
  • होटल और रेस्तरां, समाचार पत्र प्रतिष्ठान, सड़क-मोटर परिवहन उपक्रम, सिनेमा, पूर्वावलोकन थिएटर, निजी शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों जैसे क्षेत्रों में यदि 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हों।

ईएसआई अधिनियम के तहत वायप्त किए जाने वाले कर्मचारी की मौजूदा वेतन सीमा ₹21,000 प्रति माह है और यदि कर्मचारी दिवयांग है, तो कवरेज के लिए मजदूरी सीमा ₹25,000 प्रति माह है।

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