शिमला, 15 जुलाई 2021
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्य (आवंटन) नियम, 1971 में संशोधन के लिए नियम बनाकर आबकारी एवं कराधान विभाग को राज्य कर एवं उत्पाद विभाग नाम से अवस्थापित किया है। उन्होंने कहा कि इस नियम को हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्य (आवंटन) नियम, 1971 (164वां संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा।