चंडीगढ़, 6 जनवरीः
पंजाब में कोविड-19 प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए राज्य सरकार द्वारा ऐसे परिवारों को अपने आवेदन जल्द से जल्द सम्बन्धित जिले के डिप्टी कमिशनर कार्यालय में जमा करवाने के लिए कहा गया है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये आज यहां राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि कोविड-19 महामारी के पीड़ितों के कानूनी वारिसों को 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। यह वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रभावित परिवारों द्वारा अपने आवेदन (प्रतिबेनतियां) सम्बन्धित जिले के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में जमा करवाई जाएं।