चंडीगढ़, 29 अप्रैल :-
राज्य के वित्त एवं सहकारिता मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक के पेंशनभोगियों और उनकी विधवाओं के लिए 62.68 करोड़ रुपए की राशि जारी करने के आदेश दिए हैं, जिससे पेंशनभोगियों को पेंशन और एरियर जारी किया जा सके।
पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक के उच्च अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय एवं सहकारिता मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों से सम्बन्धित यह निर्णय प्राथमिकता के आधार पर लिया गया है, जिससे सैंकड़ों पेंशनभोगियों और उनकी विधवाओं के सामाजिक और वित्तीय हितों की रक्षा की जा सके। इस निर्णय से लगभग 1130 पेंशनभोगियों और उनके परिवारों को पेंशन और एरियर दिए जाएंगे। उन्होंने आगे बताया कि इस निर्णय से बैंक को भी वित्तीय सहायता मिलेगी।
सहकारिता मंत्री ने बैंक अधिकारियों को हिदायत की है कि यह रकम तुरंत सभी लाभार्थी पेंशनभोगियों और उनकी विधवाओं के खाते में डाली जाए।
बताने योग्य है कि पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक ने वर्ष 1989 में अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना शुरू की थी, जोकि वर्ष 2013 में बंद कर दी गई थी। बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा इस निर्णय के खि़लाफ़ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2019 में पेंशनभोगियों को पेंशन देने के आदेश जारी किए गए, जिसको विभाग द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तारीख़ 11.01.2022 को निर्णय लिया गया कि पेंशन बहाल की जाए और पेंशनभोगियों का बनता एरियर जनवरी 2022 से 12 समान मासिक किश्तों में जारी किया जाए।
गौरतलब है कि तारीख़ 11.01.2022 को सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के बावजूद पिछली सरकार द्वारा बैंक को वित्तीय सहायता देने सम्बन्धी कोई योग्य निर्णय नहीं लिया गया। अब वित्त एवं सहकारिता मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा बैंक के पेंशनभोगियों और उनकी विधवाओं के हितों को सहानुभूतिपूर्वक विचारते हुए इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर हल किया गया है।
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