संचेती पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटड, चण्डीगढ़ के तकरीबन 2 लाख ढक्कन बरामद
सर शादी लाल डिस्टिलरी, मनसूरपुर (यू.पी.) के तकरीबन 20,000 ढक्कन भी मिले
एस.ए.एस. नगर, 27 जून 2021
‘‘ऑप्रेशन रेड रोज़’’ के अधीन राज्य में अवैध शराब की बौटलिंग और तस्करी के विरुद्ध अपनी मुहिम को जारी रखते हुए आबकारी विभाग ने अवैध शराब की बौटलिंग के लिए ग़ैर-कानूनी ढक्कन बनाने वाले रैकेट का पर्दाफाश करने और डेराबस्सी क्षेत्र में इन ढक्कनों के निर्माण में शामिल होने के दोषों में फैक्ट्री मालिक को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए संयुक्त आबकारी आयुक्त पंजाब श्री नरेश दुबे ने बताया कि आबकारी विभाग ने पुलिस विभाग के साथ मिलकर एक बार फिर ग़ैर-कानूनी शराब के निर्माण संघटकों की सप्लाई चेन पर शिकंजा कसा है, जिससे उनकी सप्लाई पर रोक लगाई जा सके और इस तरह राज्य का राज्स्व बचाने के साथ-साथ लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सके। गुप्त जानकारी मिली थी कि हंसा इंडस्ट्रियल पार्क, बरवाला रोड डेराबस्सी एस.ए.एस. नगर में बोतलों के ढक्कन बनाने वाली इकाई है, जोकि अवैध शराब के निर्माण के लिए कुछ बौटलिंग प्लांटों के साथ मिलकर ग़ैर-कानूनी ढक्कन बनाने में भी शामिल है। इसके बाद इन ढक्कनों की पंजाब में तस्करी करने का दोष भी लगाया गया। प्राप्त जानकारी की आगे पड़ताल करने पर यह पाया गया कि हँसा इंडस्ट्रियल पार्क बरवाला रोड डेराबस्सी में चल रही कैंप मैनुफ़ेक्चरिंग यूनिट और चण्डीगढ़ यूटी स्थित कुछ शराब बौटलिंग इकाईयों के बीच आपस में सम्बन्ध हैं। यह बौटलिंग इकाईयाँ इन कैप्स की खरीद किसी अनाधिकृत ढंग से नकद रूप में गुप्त तरीके से करती थीं। ढक्कनों की ग़ैर-कानूनी और बिना रिकॉर्ड वाली सप्लाई का प्रयोग अवैध शराब की बौटलिंग के लिए किया जाता था, जो बाद में पंजाब समेत देश के विभिन्न हिस्सों में सप्लाई की जाती थीं।
24/25 जून, 2021 की बीच की रात को आबकारी कमिश्नरेट पंजाब और मोहाली पुलिस की एक टीम ने हंसा इंडस्ट्रियल पार्क, बरवाला रोड डेराबस्सी एस.ए.एस. नगर में प्लॉट नंबर 235 में स्थित मैसर्ज सीता इंडस्ट्री पर छापा मारा। तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में शराब की बोतलों के ढक्कन मिले। निर्माण यूनिट इस सम्बन्धी कोई दस्तावेज़ नहीं दिखा सकी। संचेती पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटड, चण्डीगढ़ के लगभग दो लाख ढक्कन बरामद किए गए, जिसके लिए फैक्ट्री के मालिक समरितपाल सिंह द्वारा कोई वर्क ऑर्डर नहीं पेश किया जा सका। इसके अलावा उस जगह पर उपलब्ध रिकॉर्ड से पता चला कि इससे पहले इस बौटलिंग प्लांट को नकदी के आधार पर ग़ैर-कानूनी ढंग से ढक्कन भी भेजे गए थे। यह कैप्स बाद में अवैध शराब की पैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जा सकते थे। इस रैकेट की अगली पड़ताल करने के लिए रिकॉर्ड को भी कब्ज़े में ले लिया गया था। बताने योग्य है कि ढक्कनों का गैर-कानूनी निर्माण, भंडारण और बिक्री पंजाब आबकारी एक्ट 1914 की धारा 63-ए, 24-ए और 61- (1)-14 के अनुसार गैर-कानूनी और दंडनीय है।
इसके अलावा सर शादी लाल डिस्टिलरी, मनसूरपुर (यू.पी.) के लगभग 20,000 ढक्कन भी मिले। पड़ताल के दौरान उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग द्वारा यह पाया गया कि सर शादी लाल डिस्टिलरी ने इन कैपों के लिए पंजाब में इस निर्माण यूनिट को कोई ऑर्डर नहीं दिया था।
दोषियों के खि़लाफ़ पंजाब आबकारी एक्ट की धारा 63-ए, 24-ए और 61/1/14 और आइपीसी की धारा 420 और 120-बी के अधीन एफआईआर नं 211, तारीख़ 25.06.2021 दर्ज की गई है। इसके अनुसार फैक्ट्री के मालिक समरितपाल सिंह को मौके पर ही गिरफ़्तार कर लिया गया और पुलिस इस मामले में सभी संबंधों का पता लगाने के लिए मामले की अगली जांच कर रही है। मुलजि़म समरितपाल सिंह को एक दिन की पुलिस रिमांड के बाद कल 26.06.2021 को मोहाली की माननीय अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद पुलिस रिमांड में और दो दिनों की वृद्धि की गई।
आबकारी कमिश्नर रजत अग्रवाल ने बताया कि पंजाब सरकार ने शराब के अवैध/ ग़ैर-कानूनी निर्माण के विरुद्ध शुन्य सहनशीलता नीति अपनाई है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने चण्डीगढ़ स्थित कुछ बौटिलिंग प्लांटों द्वारा शराब की गैर-कानूनी बौटलिंग सम्बन्धी शक होने का मामला आबकारी कमिश्नर चण्डीगढ़ के पास उठाया है। मामले की गंभीरता के मद्देनजऱ वह इस मामले को फिर वित्त सचिव चण्डीगढ़ के पास उठाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब सरकार द्वारा अवैध शराब सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त करने के लिए शिकायत नंबर 9875961126 की शुरूआत की गई है और उन्होंने नागरिकों को इस सम्बन्धी जानकारी देकर अवैध शराब के नैटवर्क को तोडऩे में विभाग की मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी।