हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा मुहैया करवाई जा रही ऐसी सेवाओं, जो सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित हैं और जिनके लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है

NEWS MAKHANI

चंडीगढ़, 7 जुलाई – हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा मुहैया करवाई जा रही ऐसी सेवाओं, जो सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित हैं और जिनके लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है, की जानकारी जनसाधारण को देने के मकसद से संबंधित विभाग के सचिव द्वारा इन्हें स्थानीय स्तर पर प्रदर्शित करने के साथ-साथ विभाग की वेबसाइट पर भी डालना जरूरी होगा।

                हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग की सचिव सुश्री मीनाक्षी राज ने बताया कि आयोग के मुख्य आयुक्त के अनुमोदन से विभिन्न विभागों को एक पत्र भेजा गया है जिसमें उनसे जुड़ी सभी अधिसूचित सेवाओं, उनकी समय-सीमा, आवेदन-पत्र और सेवाएं प्राप्त करने के लिए जरूरी दस्तावेजों को स्पष्ट तौर पर परिभाषित करने तथा अधिसूचित सेवाओं से जुड़ी सभी तरह की जानकारी को उनकी वेबसाइट पर डालने के लिए कहा गया है। उन्हें इसकी एक प्रति एमएस-वर्ड फॉरमेट में 31 जुलाई, 2021 तक आयोग की वेबसाइट [email protected] पर भी भेजनी होगी, जिसे आयोग अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा। पब्लिक डोमेन में ऐसी सूचना प्रदर्शित न करने पर द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकरण या आयोग पदनामित अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने में सक्षम होगा।

                मुख्य आयुक्त ने बताया कि सभी अधिसूचित सेवाओं को उनकी समय-सीमा के साथ आयोग द्वारा दिए गए फॉरमेट में संबंधित विभाग के पदनामित अधिकारियों के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शित किया जाएगा और 31 जुलाई तक इसकी पुष्टि भी करनी होगी।

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