चंडीगढ़, 19 जून:
पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को 31 मई वाले दिन शराब के कारोबारी अरविन्द सिंगला की चंडीगढ़ स्थित रिहायश पर की गई गोलीबारी में शामिल मुख्य शूटर को गिरफ़्तार किया गया है।
इंद्रा कॉलोनी, झबाल रोड, अमृतसर का रहने वाले नितिन नाहर को उसके साथी बिक्रमजीत सिंह समेत नज़दीक कलरज़ रिजोर्टज़, अटारी रोड, अमृतसर से गिरफ़्तार किया गया था, जिसने उसको सुरक्षित छुपने के लिए जगह मुहैया करवाई थी।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यह गिरफ़्तारी अमृतसर (ग्रामीण) पुलिस और संगठित अपराध नियंत्रण इकाई (ओ.सी.सी.यू.) की साझी टीम द्वारा की गई ख़ुफिय़ा नेतृत्व वाली कार्यवाही के दौरान अमल में लाई गई है।
प्राथमिक जांच में नितिन के बयान के मुताबिक वह फिऱोज़पुर जेल में बंद गैंगस्टर बोबी मल्होत्रा का करीबी साथी बताया जाता है और आगे वह लॉरेंस बिशनोयी समूह के साथ भी सम्बन्धित था, जिसने अरविन्द सिंगला के सैक्टर-33 के घर पर हमले का आदेश दिया था। गिरफ़्तार किए गए दोषियों ने बताया है कि उनको लॉरेंस बिशनोयी ने पंजाब, चंडीगढ़ और राजस्थान में भी ऐसी वारदातों को अंजाम देने के लिए कहा गया था।
नितिन के कब्ज़े से जुर्म में इस्तेमाल किए गए, एक 0.32 कैलीबर पिस्तौल, 40 जीवित कारतूस, एक 0.315 कैलीबर पिस्तौल के साथ 10 जीवित कारतूस बरामद किए गए हैं। नितिन पहले ही अमृतसर की तीन अन्य फायरिंग की घटनाओं में वांछित था, जिसमें उसके विरोधी ग्रुप के मैंबर विपिन कुमार (जनवरी 2020 में) और लव कुमार (फरवरी 2020 में) और अप्रैल में अमृतसर के झबाल रोड में हुए एक पुराने केस की शिकायत शामिल है।
पूछताछ के दौरान नितिन नाहर ने बताया कि 31 मई को उसे बोबी मल्होत्रा ने हमला करने के लिए निर्देश दिया था और लॉरेंस बिशनोयी ने एक काली ऑडी कार उसको लुधियाना से लेने के लिए भेजी थी और उसको चंडीगढ़ के बाहर छोड़ दिया गया था। बाद में उसे गोलीबारी की घटना में शामिल अन्य मुलजि़मों ने सिलवर रंग की फोर्ड आइकॉन कार में बिठा लिया। फिर वह सभी इकठ्ठे होकर सैक्टर-33 चले गए और कारोबारी के घर पर फायरिंग की। इस वारदात में नितिन नाहर मुख्य शूटर था और उसने गोलीबारी में 0.32 बोर के पिस्तौल का प्रयोग किया था।
गोलीबारी की घटना के बाद नितिन को दूसरे साथी मुलजि़म ने खरड़ से बाहर उतार दिया और वहाँ से उसको बोबी मल्होत्रा के निर्देश पर एक सफ़ेद बालेरो कार में अमृतसर स्थित एक सुरक्षित छुपने की जगह पर छोड़ दिया गया।
इस सम्बन्धी दोषियों के विरुद्ध मुकदमा नंबर 81, तारीख़-19.06.2020, धारा 392, 395, 386, 384, 25, 54, 59 हथियार अधिनियम और आइपीसी की धारा 121, 121 ए, 120 बी, थाना घरींदा, जि़ला अमृतसर (ग्रामीण) में केस दर्ज किया गया है और अगली जाँच जारी है।
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