
चंडीगढ़, 24 मार्च 2025
पंजाब विधानसभा में विधायक कंवर विजय प्रताप सिंह द्वारा ध्यान आकर्षण नोटिस के तहत पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि अमृतसर (उत्तरी) विधानसभा क्षेत्र की 12 ग्राम पंचायतों को नगर निगम, अमृतसर में शामिल करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाहियां और प्रक्रियाएं अपनाना जरूरी है।
मंत्री ने कहा कि कंवर विजय प्रताप सिंह ने 24 जनवरी, 2024 को पंजाब विधानसभा की पंचायती राज इकाइयों से संबंधित कमेटी की बैठक के दौरान यह मामला उठाया था। इसके बाद, इन 12 ग्राम पंचायतों में से कुछ ने फरवरी 2024 में अपने क्षेत्र को नगर निगम, अमृतसर में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भी पारित किए थे।
स्थानीय निकाय मंत्री ने बताया कि पिछले साल अक्टूबर में हुई ग्राम पंचायत चुनावों के बाद नई पंचायतें गठित हुई हैं। इस संबंध में, नए ग्राम पंचायत निकायों द्वारा नगर निगम में शामिल होने के संबंध में ताजा प्रस्ताव पारित किया जाना उचित होगा।
उन्होंने आगे बताया कि दिसंबर 2024 में हुई शहरी स्थानीय संस्थाओं के चुनावों के बाद 28 जनवरी, 2025 को नगर निगम, अमृतसर की नई सदन का गठन हुआ। जब नगर निगम की सदन इन ग्राम पंचायतों को शामिल करने संबंधी प्रस्ताव पारित कर लेगी, तो पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 की धारा 3(6) के तहत अगली कार्यवाही शुरू की जाएगी।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इस मामले को लेकर विभाग, डिप्टी कमिश्नर और नगर निगम कमिश्नर, अमृतसर के साथ लगातार संपर्क बना हुआ है।