– पंजाब पुलिस मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध
– गिरफ्तार आरोपी, दविंदर बंबीहा गैंग के गैंगस्टर गोपी लाहौरिया और लक्की पटियाला का संचालक था: डीजीपी गौरव यादव
– गिरफ्तारी से बचने के लिए मनु ने पुलिस टीम पर की गोलीबारी, पुलिस टीमों ने की जवाबी कार्रवाई: एडीजीपी एजीटीएफ प्रमोद बान
चंडीगढ़/मोगा, 12 मार्च 2025
उन्होंने बताया कि जेल में बंद गैंगस्टर धर्मिंदर बाजी के इशारे पर आरोपी मलकीत मनु ने अपने साथी मनप्रीत सिंह उर्फ मनी के साथ मिलकर 19 फरवरी, 2025 को मोगा के गांव कपूरा में अपने विरोधी गिरोह पर हमला कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी और इस दौरान एक महिला की टांग पर गोली लगने से वह घायल हो गई। उन्होंने आगे बताया कि आरोपी मनु 26 फरवरी, 2025 को जगराओं में राजा ढाबा पर हुई गोलीबारी में भी शामिल था, जो उसने विदेश आधारित गैंगस्टर लक्की पटियाला के इशारे पर की थी।
डीजीपी ने बताया कि इस मामले में आगे की जांच जारी है।
इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) एजीटीएफ प्रमोद बान ने बताया कि मोगा क्षेत्र में आरोपी मलकीत उर्फ मनु के छिपे होने के बारे में मिली मानव और तकनीकी सूचना पर कार्रवाई करते हुए एआईजी गुरमीत चौहान और डीएसपी बिक्रमजीत बराड़ की निगरानी में इंस्पेक्टर पुष्पिंदर सिंह के नेतृत्व में एजीटीएफ की विशेष टीमों ने उसे दुसांझ रोड, मोगा के पास स्थित किराए के आवास में सफलतापूर्वक ट्रैक कर लिया।
उन्होंने बताया कि जब पुलिस टीमों ने संदिग्ध आवास पर छापा मारा, तो आरोपी मनु ने गिरफ्तारी से बचने के प्रयास में पुलिस टीम पर गोलियां चला दीं, जिसके चलते पुलिस टीमों ने जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने आगे बताया कि जवाबी गोलीबारी के दौरान आरोपी घायल हो गया। इसके उपरांत उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे इलाज के लिए बाबा फरीद मेडिकल कॉलेज फरीदकोट रेफर कर दिया गया।
एडीजीपी ने बताया कि पुलिस टीमों ने उसके कब्जे से .32 बोर की पिस्तौल समेत चार कारतूस बरामद किए हैं।
एआईजी गुरमीत चौहान ने बताया कि प्रारंभिक जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि आरोपी मलकीत उर्फ मनु को अपने विदेशी हैंडलर लक्की पटियाला और गोपी लाहौरिया द्वारा ट्राइसिटी क्षेत्र में सनसनीखेज वारदातों को अंजाम देने का काम सौंपा गया था।
एसएसपी मोगा अजय गांधी ने बताया कि एफआईआर नंबर 52 दिनांक 12/3/2025 को थाना सिटी मोगा में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 109, 132, 221 और 111 और शस्त्र अधिनियम की धाराओं 25 (6) और 25 (7) के तहत एक नया मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले की आगे की जांच जारी है।