विवाह समारोह के दौरान लाइसेंस के बिना मैरिज पैलेसों में आतिशबाजी/पटाखे चलाने पर पाबंदी: डिप्टी कमिश्नर

DC Hoshiapur
मैरिज़ पेलेस वालों को पुलिस और फायर ब्रिगेड से एन.ओ.सी. के उपरांत लेना पड़ेगा लाइसेंस
आतिशबाजी/पटाखे चलाने के लिए तय किया जाएगा उचित खुला स्थान
होशियापुर, 3 नवंबर:
डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने मंगलवार को निर्देश जारी करते हुए कहा कि लाइसेंस लिए बिना विवाह समारोह के दौरान मैरिज पैलेसों में आतिशबाजी/पटाखे चलाने पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी और विस्फोटक नियम-2008 सम्बन्धी किसी भी तरह के उल्लंघन पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
इस सम्बन्धी निर्देश जारी करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जि़ले में हर मैरिज पेलेस को सार्वजनिक हितों के मद्देनजऱ इन नियमों का पूर्ण पालन यकीनी बनाना होगा। उन्होंने कहा कि हर मैरिज पेलेस को विवाह समारोहों के दौरान पटाखे चलाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा जिसके लिए मैरिज पेलेस के मालिक जि़म्मेदार रहेंगे। उन्होंने बताया कि पैलेसों में एक उचित खुली जगह निश्चित की जायेगी जहां पर पटाखे चलाए जा सकें और यह जगह टैंट, मुख्य सडक़ और पार्किंग से कम से कम 30 मीटर की दूरी पर हो। पटाखे चलाने के लिए तय की गई जगह के ऊपर से बिजली की तारें न गुजऱती हों और इस जगह के नज़दीक ज़रुरी पानी और आग्रिशमन यंत्रों का इंतज़ाम होना लाजि़मी है।
अपनीत रियात ने कहा कि इस सम्बन्धी जि़ला मैजिस्ट्रेट के कार्यालय से लाइसेंस लेने के लिए पहले पुलिस और फायर ब्रिगेड से पैलेस में पटाखे चलाने वाली जगह के लिए एन.ओ.सी. लेना लाजि़मी होगा। उन्होंने बताया कि विस्फोटक नियम-2008 और इस सम्बन्धी जारी दिशा-निर्देशों का किसी भी तरह का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।