पंजाब विधान सभा चुनाव के मद्देनज़र 91 प्रतिशत से अधिक लायसैंसी हथियार जमा करवाए

OVER 91% LICENSED ARMS DEPOSITED AHEAD OF PUNJAB ASSEMBLY ELECTIONS
पंजाब में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद 46.66 करोड़ रुपए के मूल्य की वस्तुएँ की ज़ब्तः मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंजाब

चंडीगढ़, 19 जनवरीःपंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सी.ई.ओ.) डॉ. एस करुणा राजू ने आज यहाँ बताया कि भारत निर्वाचन आयोग (ई.सी.आई.) की हिदायतों की पालना करते हुये 20 फरवरी, 2022 को होने वाले पंजाब विधान सभा चुनाव के मद्देनज़र राज्य में 3,54,075 लायसेंसशुदा हथियार जमा करवाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि यह राज्य के कुल 3,90,275 लायसैंसी हथियारों का 91.10 प्रतिशत बनता है, जबकि राज्य में 27 बिना लायसेंस वाले हथियार भी ज़ब्त किये गए हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय /प्राईवेट बैंकों में तैनात सुरक्षा कर्मियों समेत निजी सुरक्षा के लिए लायसेंसशुदा हथियार रखने वाले कुछ व्यक्तियों को किसी भी किस्म की वाजिब छूट लेने या शिकायतों के निपटारे के लिए डिप्टी कमिशनर तक पहुंच करनी होगी।

डॉ. राजू ने यह भी बताया कि पंजाब विधान सभा चुनाव के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के उपरांत अलग-अलग इनफोरसमैंट टीमों ने 18 जनवरी, 2022 तक आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए 46.66 करोड़ रुपए का कीमती समान ज़ब्त किया है।इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये उन्होंने बताया कि निगरान टीमों ने 2 करोड़ रुपए के मूल्य वाली 6.60 लाख लीटर शराब बरामद की है। इसी तरह इनफोरसमैंट विंगों ने 44.49 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ बरामद किये हैं और 16 लाख रुपए की बेनामी नकदी भी ज़ब्त की है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1088 अधिक संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है। इसके इलावा गड़बड़ी करने की संभावना वाले 2376 व्यक्तियों की शिनाख़्त भी की गई है, जिनमें से 1129 व्यक्तियों के विरुद्ध पहले ही कार्यवाही शुरु की जा चुकी है और बाकियों के विरुद्ध भी जल्द कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने यह भी बताया कि सुरक्षा के नज़रिए से सी.आर.पी.सी. एक्ट की रोकथाम सम्बन्धी धाराओं के अंतर्गत 725 व्यक्तियों को काबू किया गया है।

उन्होंने बताया कि ग़ैर-ज़मानती वारंटों के 2221 मामलों पर कार्यवाही की जा चुकी है, जबकि 191 मामलों पर कार्यवाही अमल अधीन है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य भर में 6339 नाके लगाए गए हैं।
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