ईएसआईसी कोविड-19 राहत योजना
लुधियाना ,14 जून 2021
कोविड महामारी ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत व्याप्त बीमित व्यक्तियों के जीवन व उनकी आजीविका पर बड़ा प्रभाव डाला है। कोविड-19 के कारण जिन बीमाकृति व्यक्तियों की मृत्यु हुई उनके परिवार को मदद व राहत पहुंचाने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने ईएसआईसी कोविड-19 राहत योजना को मंजूरी प्रदान की है, जो दिनांक 24.03.2020 से आगे दो वर्षों के लिए प्रभावी होगी।
महामारी अवधि के दौरान कोविड-19 के कारण किसी बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर आश्रित परिवार के पात्र सदस्यों को बीमाकृत व्यक्ति के औसत दैनिक मजदूरी के 90 प्रतिशत तक का आवधिक भुगतान उनके बैंक खाता में किया जाएगा। इस योजन के अंतर्गत न्यूनतम राहत रू. 1800/- प्रतिमाह दी जाएगी।
पात्रता की शर्तें व कार्यान्वयन प्रक्रिया
1. जिस बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है, वह कर्मचारी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के ऑनलाइन पोर्टल पर कोविड-19 के Diagnosisसे तीन माह पूर्व पंजीकृत होना चाहिए।
2. मृत बीमाकृत व्यक्ति कोविड-19 के diagnosisके दिन नियोजन में अवश्य होना चाहिए एवं कोविड-19 के diagnoseहोने से पिछले एक वर्ष के दौरान 70 दिनों का अंशदान प्राप्त होना या भुगतान योग्य अवश्य होना चाहिए।
3. जो बीमाकृत व्यक्ति COVID-19 diagnose होने से पिछले एक वर्ष में मातृत्व हितलाभ, विस्तृत बीमारी हितलाभ या अस्थायी अपंगता हितलाभ प्राप्त कर रहे थे ,उनकी कोविड-19 से मृत्यु की स्थिति में 70 दिनों के अंशदान की शर्तें पूरी नहीं होने पर उनके मातृत्व हितलाभ, विस्तृत बीमारी हितलाभ या अस्थायी अपंगता हितलाभ के दिनों की गणना उक्त योजना के अंतर्गत राहत पहुंचाने हेतु की जाएगी।
4. उक्त योजना के अंतर्गत राहत का दावा करने वाले दावाकर्ता को योजना के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कोविड पोजिटिव रिपोर्ट व मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ नजदीक के शाखा कार्यालय में दावा प्रस्तुत करना होगा।
5. आयु के प्रमाण तथा आश्रित के पहचान हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र व आधार पहचान पत्र मान्य होगा।
6. मृत बीमाकृत व्यक्ति की पत्नी प्रतिवर्ष 120/- रूपये जमा करने पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम के चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा देखभाल की पात्र होंगी।
7. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत व्याप्त कर्मचारी की दुर्भाग्य पूर्ण मृत्यु की परिस्थिति में, परिवार के सबसे बड़े जीवित सदस्य को या वास्तव में बीमित व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्ति को 15000/- की राशि का भुगतान किया जाता है।
विस्तृत स्कीम व आवेदन फ़ॉर्म कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वैबसाइट www.esic.nic.in पर उपलब्ध है। स्कीम से संबधित अधिक जानकारी हेतु उप-क्षेत्रीय कार्यालय तथा शाखा कार्यालयों में तैनात निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है –
1 श्री सतिन्दर सिंह , उ.क्षे.का., क.रा.बी. नि.,एस.सी.एफ. 22-23ए, फेस-II,अर्बन एस्टेट,फोकल पाइंट, लुधियाना:-9417264693
2 श्री अनिल कुमार कथुरिया ,शाखा प्रबंधक,फोकल प्वोइंट,लुधियाना:-9988506595
3 श्री जसवंत सिंह ,शाखा प्रबंधक, ग्यासपुरा ,लुधियाना:- 9646300463
4 श्री अमीलाल ,शाखा प्रबंधक, राहों रोड,लुधियाना:- 8054931280
5 श्री रविंदर रावत, शाखा प्रबंधक, गिल रोड,लुधियाना:- 7837030600
6 श्रीमती रंजना गोस्वामी, शाखा प्रबंधक,कोहाड़ा,लुधियाना:- 9814999745