पीएफआरडीए ने बेहतर संचालन के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट (एनपीएसटी) और पेंशन फंड विनियमों में संशोधन को अधिसूचित किया

News Makhani (1)
S. Arjun Singh Grewal
संशोधन से कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप पेंशन फंड के संचालन से संबंधित प्रावधान सरल हुए; इससे पेंशन फंड के खुलासे को बढ़ावा मिला और अनुपालन कम हुआ
दिल्ली, 21 FEB 2024 

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम ट्रस्ट (दूसरा संशोधन) विनियम 2023 और पेंशन फंड (संशोधन) विनियम 2023 को क्रमशः 05.02.2024 और 09.02.2024 को अधिसूचित किया है।

एनपीएस ट्रस्ट विनियमों में इन संशोधनों ने ट्रस्टियों की नियुक्ति, उनके नियम और शर्तें, ट्रस्टी बोर्ड की बैठकें आयोजित करने और सीईओ – एनपीएस ट्रस्ट की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों को सरल बना दिया है।

पेंशन फंड विनियमों में संशोधन से कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप पेंशन फंड के संचालन से संबंधित प्रावधान सरल हुए है और इससे पेंशन फंड के खुलासे को बढ़ावा मिला है।

अन्य उल्लेखनीय संशोधनों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं :

  1. ‘योग्‍य और उचित व्यक्ति’ मानदंडों के अनुपालन के साथ-साथ पेंशन फंड और पेंशन फंड के प्रायोजक की भूमिकाओं की स्पष्टता।
  2. पेंशन फंड द्वारा लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति जैसी अतिरिक्त बोर्ड समितियों का गठन।
  3. नाम खंड में ‘पेंशन फंड’ नाम शामिल करना और 12 महीने की अवधि के भीतर इस प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए मौजूदा पेंशन फंड की आवश्यकता।
  4. पेंशन फंड द्वारा प्रबंधित योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट में निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण शामिल करना।

प्रमुख क्षेत्रों में संशोधनों का उद्देश्य सरलीकरण और अनुपालन को कम करना है। संशोधित नियमों की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया पीएफआरडीए की वेबसाइट पर जाए :

एनपीएस ट्रस्ट: https://www.pfrda.org.in/myauth/admin/showimg.cshtml?ID=2883

पेंशन फंड: https://www.pfrda.org.in/myauth/admin/showimg.cshtml?ID=2891

उपरोक्त संशोधन अनुपालन की लागत को कम करने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने हेतु नियमों की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 की घोषणा के अनुरूप हैं।