चुनाव आचार संहिता लागू होने के उपरांत 23.8 करोड़ की वस्तुएँ ज़ब्त

चंडीगढ़, 13 जनवरीः 
पंजाब राज्य में विधानसभा चुनाव के ऐलान होने के उपरांत राज्य में लागू हुए आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान तारीख़ 12 जनवरी 2022 तक कुल 23.8 करोड़ की वस्तुएँ और नकदी ज़ब्त की गई है।
इस संबंधी जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब डॉ. एस करुणा राजू ने बताया कि राज्य में विभिन्न सर्वेलैंस टीमों द्वारा 79766.512 लीटर शराब पकड़ी गई है जिसकी कीमत 24 लाख रुपए बनती है। उन्होंने बताया इसी तरह राज्य में नशीले पदार्थ भी पकडे गए हैं, जिनकी कीमत 23.366 करोड़ बनती है। इसके अलावा राज्य में 4 लाख रुपए की नकद राशि भी ज़ब्त की गई है।
डॉ. राजू ने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के मद्देनज़र राज्य में 1028 संवेदनशील स्थानों की पहचान की गई है। इसके अलावा राज्य में 1131 ऐसे लोगों की पहचान की गई है जोकि अमन सुरक्षा में रुकावट डाल सकते हैं, जिनमें से 362 के खि़लाफ़ कार्रवाई कर दी गई है और बाकी रहते व्यक्तियों के खि़लाफ़ जल्द कार्रवाई कर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि राज्य में 2422 नाके स्थापित किये गए हैं।
उन्होंने बताया कि इसी तरह सुरक्षा की दृष्टि से कार्यवाही करते हुए 31 लोगों के खि़लाफ़ एहतियातन कार्यवाही अमल में लाई गई है। राज्य में इस समय ग़ैर ज़मानती वारंट के 998 मामले कार्यवाही अधीन हैं और जिनमें से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद 873 लोग हिरासत में लिए गए हैं और बाकी 125 के खि़लाफ़ कार्यवाही जारी है।
मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि राज्य में कुल 297140 लाइसेंसी हथियार हैं जिनमें से 12684 लाइसेंसी हथियार जमा हो चुके हैं और आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के उपरांत 17 ग़ैर लाइसेंसी हथियार पकडे़ गए हैं।
डॉ. राजू ने बताया कि राज्य में चुनाव अमल में ड्यूटियां निभाने वाले अमले के कोविड-19 वैक्सीनेशन की पहली डोज़ 84 प्रतिशत लग चुकी है, जबकि दूसरी डोज़ 49 प्रतिशत कर्मचारियों को लग चुकी है।
उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने पर अलग अलग टीमों द्वारा 49852 सरकारी स्थानों और 16900 निजी स्थानों से बैनर पोस्टर और दीवारों पर लगे इश्तिहार हटाए गए हैं।
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