चंडीगढ़, 30 दिसम्बरः
पंजाब सरकार की तरफ से निजी सुरक्षा एजेंसियों (रैगूलेशन) एक्ट, (पी.एस.ए.आर.ए.) 2005 के अधीन नकदी ले जाने की गतिविधियों में शामिल सभी निजी सुरक्षा एजेंसियों को नियमित करते हुये राज्य में नकदी लेजाने सम्बन्धित सभी गतिविधियों के लिए सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने का फैसला किया गया है।
मंत्रीमंडल ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की अध्यक्षता अधीन हुई वर्चुअल मीटिंग में पंजाब निजी सुरक्षा एजेंसियां (नकदी लेजाने सम्बन्धी गतिविधियों के लिए निजी सुरक्षा) रूल्ज, 2020 को मंजूरी दी। यह मंजूरी पी.एस.ए.आर. एक्ट, 2005 की लगातारता में दी गई है जो विशेष तौर पर नकदी लेजाने में शामिल एजेंसियों की गतिविधियों को कवर नहीं करता।
यह नये नियम भारत सरकार के द्वारा साल 2018 में जारी किये गए इसी तरह के नियमों के मुताबिक तैयार किये गए हैं जिनका उद्देश्य पंजाब में नकदी लेजाने में शामिल सभी एजेंसियों को पी.एस.ए.आर. एक्ट, 2005 के अधीन लाकर राज्य में नकदी की सुरक्षित और सुचारू ढंग से ढुलाई की सुविधा प्रदान करना है।
नये नियमों से सम्बन्धित नोटिफिकेशन जारी होने से पंजाब में नकदी लेजाने में शामिल सभी एजेंसियां पी.एस.ए.आर. एक्ट, 2005 के अधीन काम करेंगी। निष्कर्ष के तौर पर नकदी की ढुलाई में शामिल सभी एजेंसियों को अब स्टेट कंट्रोलिंग अथॉरटी से लायसेंस प्राप्त करना होगा और जिन व्यक्तियों को नकदी लेजाने की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा जायेगा, को पी.एस.ए.आर. एक्ट 2005 और कैश ट्रांसपोर्टेशन रूल्ज, 2020 के अधीन जारी नियमों/दिशा-निर्देशों के अनुसार भर्ती, प्रमाणित और प्रशिक्षण दिया जायेगा।
मौजूदा समय भारत में निजी सुरक्षा क्षेत्र के लिए रैगूलेटिंग एक्ट, निजी सुरक्षा एजेंसियां (रैगूलेशन) एक्ट, 2005 है। पंजाब सरकार ने 2005 एक्ट के सैक्शन 25 की योग्य धाराओं के अंतर्गत दिसंबर, 2007 में पंजाब निजी सुरक्षा एजेंसियों (पी.पी.एस.ए.) नियमों को नोटीफायी किया था। क्योंकि पी.एस.ए.आर. एक्ट, 2005 और पी.पी.एस.ए. रूल्ज 2007 के दायरे में नकदी की ढुलाई सम्बन्धी गतिविधियों को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए राज्य सरकार की तरफ से मौजूदा फर्क को पूरा करने के लिए नये नियम नोटीफायी करने का फैसला किया गया।
गौरतलब है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से मॉडल रूल्ज नोटीफायी किये गए हैंः ‘निजी सुरक्षा एजेंसियां (रैगूलेशन) एक्ट (पी.एस.ए.आर.ए.) 2005 की धारा 24 के अधीन, निजी सुरक्षा एजेंसियां (नकदी लेजाने सम्बन्धी गतिविधियों के लिए निजी सुरक्षा) रूल्ज, 2018 नोटीफायी किया गया। इसको 8 अगस्त, 2018 को जारी नोटिफिकेशन के जरिये भारत के अधिकारित गज़ट में प्रकाशित किया गया और राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेशों को भारत सरकार के द्वारा पहले ही नोटीफायी किये गए मॉडल नियमों की तर्ज पर निजी सुरक्षा एजेंसियों (रैगूलेशन) एक्ट, 2005 की धारा 25 के अनुसार अपने नियम तैयार करने की विनती की गई।