– पंजाब पुलिस पंजाब को एक सुरक्षित राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध
-गिरफ्तार आरोपी अपने हैंडलरो से मंगवाते थे खेप: डीजीपी गौरव यादव
– इस मॉड्यूल के बाकी सदस्यों को काबू करने के प्रयास जारी : एआईजी सीआई सुखमिंदर मान
चंडीगढ़/पठानकोट, 21 दिसंबर 2024
पंजाब को एक सुरक्षित राज्य बनाने के अभियान के दौरान एक बड़ी सफलता में, पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस (सी.आई.) पठानकोट ने एक गैंगस्टर मॉड्यूल के दो सदस्यों को गिरफ्तार करके मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस टीमों ने उनके पास से दो आधुनिक 9एम.एम. पिस्तौल चार मैगजीन समेत ग्लॉक पिस्तौल और 14 कारतूस बरामद किए है। यह जानकारी आज यहां पंजाब के पुलिस डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस(डीजीपी) गौरव यादव ने दी।
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान सुनील कुमार उर्फ आशु निवासी राऊवाल, बटाला और दिलप्रीत सिंह उर्फ दिल निवासी रायमल, बटाला के तौर पर हुई है। आरोपी सुनील उर्फ आशू आपराधिक रिकार्ड वाला आरोपी है और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है। 27 फरवरी 2024 को उन्हें गुरदासपुर जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया।
डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपियों को अपने हैंडलरो के निर्देश पर अमृतसर के अजनाला इलाके से हथियारों की खेप मिली थी और उन्हें किसी अज्ञात पार्टी को खेप सौंपने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने कहा कि हथियारों के स्रोत का पता लगाने और नेटवर्क में शामिल अन्य संदिग्धों की पहचान करने के लिए जांच जारी है।
इस संबंध में जानकारी सांझा करते हुए एआईजी सीआई पठानकोट सुखमिंदर सिंह मान ने कहा कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी सुनील कुमार और दिलप्रीत सिंह कुछ अज्ञात गैंगस्टरों के संपर्क में थे और हाल ही में उनसे हथियारों और गोलियों-सिक्कों की खेप प्राप्त की थी। उन्होंने बताया कि सूचना के आधार पर सीआई पठानकोट की टीमों ने जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से हथियार और गोलियां और सिक्के बरामद किए।
एआईजी ने कहा कि आरोपियों द्वारा बरामद की गई पिछली खेप का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
एआईजी ने कहा कि आरोपियों द्वारा बरामद की गई पिछली खेप का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
इस संबंध में एफ.आई. आर. नंबर 71 तिथि 21.12.2024 पुलिस स्टेशन स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) अमृतसर में आर्म्स एक्ट की धारा 25 और भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 61 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस हिरासत में भेजा जाएगा।