– पंजाब पुलिस मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए वचनबद्ध
– गिरफ्तार व्यक्ति मध्य प्रदेश से हथियार लाकर पंजाब में सप्लाई करता था: डीजीपी गौरव यादव
– पिछले और अगले संबंधों का पता लगाने और मध्य प्रदेश आधारित हथियार तस्करों की पहचान करने के लिए जांच जारी: डीआईजी जे एलेंचेजियन
चंडीगढ़, 16 अगस्त 2024
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रही मुहिम के दौरान गैर-कानूनी हथियारों की तस्करी को बड़ा झटका देते हुए राज्य विशेष ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) एसएएस नगर ने अंतरराज्यीय संगठित हथियार तस्करी रैकेट चलाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से चार .32 बोर के पिस्तौल बरामद किए है। यह जानकारी आज यहां डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) गौरव यादव ने दी।
गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान विनोद कुमार उर्फ राहुल निवासी ग्यासपुरा, लुधियाना के तौर पर की गई है। आरोपी आपराधिक रिकॉर्ड वाला है और उसके खिलाफ चोरी और लूट के मामले दर्ज हैं।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि एसएसओसी अमृतसर को गुप्त सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश से पंजाब में गैर-कानूनी हथियारों और गोलियों की सप्लाई करने वाला आरोपी विनोद अपराधियों को हथियारों की खेप पहुंचाने के लिए लुधियाना से खरड़ जा रहा है। इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एसएसओसी की पुलिस टीम ने जाल बिछाकर आरोपी विनोद कुमार को खरड़ के टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया और उससे.32 बोर के दो पिस्तौल बरामद किए। आगे की जांच के दौरान आरोपी के बताए गए स्थान से .32 बोर के दो और पिस्तौल बरामद किए गए।
डीजीपी ने बताया कि यह आरोपी पंजाब में गैर-कानूनी हथियारों की सप्लाई करने के अलावा विभिन्न गैंगों को लॉजिस्टिक सहायता भी प्रदान कर रहा था। उन्होंने कहा कि इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने और पिछले-आगे के संबंध स्थापित करने के लिए जांच जारी है।
डीआईजी काउंटर इंटेलिजेंस जे. एलेंचेजियन ने विवरण साझा करते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी लुधियाना जेल में सजा के दौरान जेल में बंद और बाहर बैठे गैंगस्टरों के संपर्क में आया था और अब वह उन गैंगस्टरों के लिए मध्य प्रदेश से हथियारों की खेप लाकर राज्य में सक्रिय विभिन्न गैंगों तक पहुंचाने का काम कर रहा था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने यह भी खुलासा किया कि पिछले एक महीने में उसने गैर-कानूनी हथियारों की दो बड़ी खेप लाकर मोहाली क्षेत्र में सप्लाई की थी।
इस संबंध में एफआईआर नंबर 15 तिथि 13.08.2024 को आर्म्स एक्ट की धारा 25 और भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 61(2) के तहत थाना एसएसओसी, एसएएस नगर में मामला दर्ज किया गया है।