राज्य के सभी गाँवों और कस्बों तक तीन बार पहुँच करने की कोशिश: ज़िला और सैशन जज अरुण गुप्ता
चंडीगढ़, 13 अक्तूबर 2021
पंजाब राज्य कानूनी सेवा अथॉरिटी एस.ए.एस. नगर के मैंबर सचिव-कम-ज़िला और सैशन जज श्री अरुण गुप्ता ने आज बताया कि राज्य कानूनी सेवा अथॉरिटी ने लोगों को कानूनी अधिकारों और सेवाओं के प्रति जागरूक करने के लिए अब तक राज्य के 4490 गाँवों को कवर किया है।
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यहाँ जारी प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि स्टेट अथॉरिटी सभी ज़िला कानूनी सेवा अथॉरिटीयों और राज्य सरकार के अन्य विभागों के सहयोग से हर गाँव और कस्बे तक पहुँच बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, ‘‘हम अब तक अलग-अलग डी.एल.एस.ए.एस. के द्वारा राज्य भर में 3511 कानूनी साक्षरता प्रोग्राम करवा चुके हैं और कुल 4490 गाँवों को कवर किया गया है।’’
श्री अरुण गुप्ता ने कहा कि आज़ादी के 75वें साल और कानूनी सहायता आंदोलन के 25वें साल में राष्ट्रीय कानूनी सेवा अथॉरिटी, नयी दिल्ली की तरफ़ से एक राष्ट्रव्यापी मुहिम ‘‘पैन इंडिया अवेयरनैस और आऊटरीच प्रोग्राम – आज़ादी का अमृत महोत्सव -2 अक्तूबर से 14 नवंबर, 2021’’ की शुरुआत की गई है। माननीय जस्टिस श्री अजय तिवारी, जज, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट और कार्यकारी चेयरमैन, पंजाब राज्य कानूनी सेवा अथॉरिटी के दूरदर्शी नेतृत्व अधीन पंजाब राज्य कानूनी सेवा अथॉरिटी द्वारा राज्य भर में इस व्यापक जागरूकता मुहिम की शुरुआत की गई है।
उन्होंने कहा कि घर-घर जाकर जागरूक करने के साथ-साथ राज्य के सभी गाँवों और कस्बों तक तीन बार पहुँच बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे हर गाँव और कस्बे में कानूनी सेवाओं की उपलब्धता के बारे जानकारी दी जा सके। इस राज्य स्तरीय मुहिम के अंतर्गत लोगों को मुफ़्त कानूनी सहायता के संकल्प और मुफ़्त कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के ढंग संबंधी जागरूक किया जायेगा। कानूनी सेवाएं अथॉरिटीज़ एक्ट, 1987 की धारा 12 के अंतर्गत एक महिला, बच्चा, हिरासत में कोई भी व्यक्ति, विशेष ज़रूरतों वाले व्यक्ति, एस.सी /एस.टी. और कोई भी व्यक्ति जिस की सालाना आय 3 लाख रुपए तक है, वकील की सेवाएं ले सकते हैं जिसका ख़र्च अथॉरिटी की तरफ़ से किया जायेगा। यह सेवाएं सभी अदालतों, कमिश्नों और ट्रिब्यूनलों में प्राप्त की जा सकती हैं।